Rajpal Yadav: राजपाल यादव के लिए 48 घंटे अहम, अगर नहीं किया ये काम तो फिर नहीं बचा पाएगा कोई....जाने क्या हैं कारण
- byShiv
- 09 Sep, 2026
इंटरनेट डेस्क। चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें अभी भी कम होती नहीं दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में सरेंडर से छूट पाने की शर्त के तौर कोर्ट की रजिस्ट्री में पांच करोड़ जमा करने का निर्देश दिया है।
मामला फिल्म निर्माता-फाइनेंसर मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है। यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के 10 जुलाई के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें चेक बाउंस के सात मामलों में उनकी दोषसिद्धि और तीन महीने की जेल की सजा बरकरार रखी गई थी। जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने यादव की याचिका पर मौखिक रूप से सुनवाई किए जाने के बाद सशर्त नोटिस जारी किया।
मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। इससे पहले हाईकोर्ट ने आत्मसमर्पण की अंतिम तारीख 10 सितंबर तय की थी। यह मामला मुरली प्रोजेक्ट्स की ओर से यादव, उनकी पत्नी राधा राजपाल यादव और उनकी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के खिलाफ दायर सात शिकायतों से जुड़ा है।
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