Tax exemption on FD: 50 लाख रुपये तक की एफडी पर अब नहीं लगेगा टैक्स, जानिए कैसे मिलेगा लाभ
- byrajasthandesk
- 01 Mar, 2025

नई टैक्स नीति से मिली राहत
भारत में निवेश करने के लिए फिक्स डिपॉजिट (एफडी) एक सुरक्षित और लोकप्रिय विकल्प है। जहां एफडी निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिलता है, वहीं इससे होने वाली कमाई पर टैक्स भी देना पड़ता है। लेकिन अब सरकार ने फिक्स डिपॉजिट से होने वाली कमाई पर टैक्स में छूट का फैसला लिया है, जिससे निवेशकों को राहत मिलेगी। जानिए, इस नए नियम के तहत एफडी पर टैक्स छूट कैसे मिलेगी।
50 लाख तक की एफडी पर मिलेगा टैक्स में लाभ
अगर आपने 50 लाख रुपये तक की फिक्स डिपॉजिट (एफडी) की हुई है, तो अब आपको उससे होने वाली कमाई पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे न सिर्फ आपको टैक्स में छूट मिलेगी, बल्कि आपको आईटीआर (ITR) फाइल करने की भी जरूरत नहीं होगी। हालांकि, यह छूट तभी मिलेगी जब आपकी पूरी कमाई सिर्फ एफडी के ब्याज से हो और वह 4 लाख रुपये से कम हो।
कैसे मिलेगा टैक्स में छूट?
सरकार ने नई टैक्स नीति में 4 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है। इसका मतलब है, यदि आपकी सालाना आय केवल एफडी के ब्याज से है और वह 4 लाख रुपये से कम है, तो आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा।
एक उदाहरण से समझें
मान लीजिए, आपने 50 लाख रुपये की एफडी की है और बैंक आपको उस पर 7.75% ब्याज दे रहा है। साल भर में आपको इस एफडी पर 3,87,500 रुपये का ब्याज मिलेगा, जो कि 4 लाख रुपये से कम है। इसलिए आपको इस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
TDS से बचने के लिए क्या करें?
अब एक सवाल यह आता है कि TDS (Tax Deducted at Source) से कैसे बचा जाए? जब भी बैंक आपको ब्याज देता है, तो वह नियमों के अनुसार कुछ टैक्स काट सकता है। लेकिन यदि आपकी पूरी कमाई सिर्फ एफडी के ब्याज से है और वह 4 लाख रुपये से कम है, तो आप TDS कटौती से बच सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक में एक फॉर्म भरना होगा।
TDS से बचने के उपाय
- सिनियर सिटीजन के लिए Form 15H: यदि आप 60 साल से अधिक के हैं, तो आपको Form 15H भरकर बैंक में जमा करना होगा, ताकि बैंक आपका ब्याज पर TDS न काटे।
- 60 साल से कम उम्र के लिए Form 15G: यदि आपकी उम्र 60 साल से कम है और आपकी पूरी आय 4 लाख रुपये से कम है, तो आपको Form 15G भरकर बैंक में जमा करना होगा।
यह फॉर्म हर साल 1 अप्रैल से पहले बैंक में जमा करना होता है, ताकि बैंक आपके ब्याज पर TDS न काटे।
टीडीएस के नए नियम
नई सरकार की टैक्स नीति के अनुसार, 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए अगर एफडी पर ब्याज 50,000 रुपये से अधिक हो तो टीडीएस कटेगा, जबकि 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन के लिए यह सीमा 1 लाख रुपये तक की गई है। इसका मतलब है कि अगर 60 साल से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन का ब्याज 1 लाख रुपये से कम है, तो TDS नहीं कटेगा।
निष्कर्ष
नए नियमों के तहत, 50 लाख रुपये तक की एफडी पर टैक्स छूट मिलने से निवेशकों को एक बड़ी राहत मिलेगी। यदि आपकी पूरी कमाई एफडी के ब्याज से हो रही है और वह 4 लाख रुपये से कम है, तो आपको टैक्स और TDS कटौती से बचने का मौका मिलेगा। साथ ही, यह सीनियर सिटीजन के लिए भी एक अच्छा कदम साबित हो सकता है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति और बेहतर हो सके।