टैक्स सेविंग स्कीम: 31 मार्च तक PPF, SSY, ELSS, NPS में करें निवेश और पाएं टैक्स लाभ
- byrajasthandesk
- 15 Mar, 2025

वित्तीय वर्ष 2024-25 समाप्त होने वाला है, और अगर आप अपने आयकर (Income Tax) में कटौती का लाभ उठाना चाहते हैं, तो 31 मार्च तक टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश करना जरूरी है।
केवल पुरानी कर व्यवस्था में ही मिलेगा टैक्स लाभ
ध्यान रखें कि सेक्शन 80C और 80D के तहत मिलने वाली कटौती (Deduction) का फायदा सिर्फ पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) में ही उपलब्ध है। यदि आप नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको इन निवेशों पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलेगी।
31 मार्च तक कर सकते हैं PPF, SSY, ELSS, NPS में निवेश
अगर आप टैक्स बचाने के लिए PPF, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) या नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो 31 मार्च तक यह कर सकते हैं। यदि आपने पहले से ही इनमें निवेश किया है, तो एक बार अपनी योजनाओं की समीक्षा कर लें। यदि निवेश में कोई कमी रह गई है, तो उसे पूरा करने के लिए 31 मार्च तक निवेश किया जा सकता है।
सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की कटौती
पुरानी कर व्यवस्था में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत प्रति वित्तीय वर्ष ₹1.5 लाख तक की कटौती का लाभ मिलता है। इसमें PPF, SSY, NPS, ELSS सहित कई अन्य योजनाएं शामिल हैं। हालांकि, ध्यान दें कि चाहे आप एक योजना में निवेश करें या एक से अधिक योजनाओं में, कुल अधिकतम छूट केवल ₹1.5 लाख तक ही उपलब्ध होगी।
स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) पर सेक्शन 80D के तहत छूट
यदि आपने अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं खरीदा है, तो 31 मार्च तक इसे खरीद सकते हैं। इससे आप इस वित्तीय वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय इसके प्रीमियम पर कटौती का दावा कर सकते हैं।
- स्वयं और परिवार के लिए खरीदी गई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर अधिकतम ₹25,000 तक की कटौती का लाभ मिलेगा।
- यदि बीमाधारक की आयु 60 वर्ष से अधिक है, तो यह कटौती ₹50,000 तक हो सकती है।
- वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए अलग से हेल्थ पॉलिसी खरीदने पर ₹50,000 की अतिरिक्त कटौती का लाभ मिलेगा।
निवेश से पहले इन बातों का रखें ध्यान
- निवेश का उद्देश्य सिर्फ टैक्स बचाना नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी वित्तीय जरूरतों और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए निवेश करें।
- यदि आप कुछ जोखिम उठा सकते हैं, तो ELSS (Equity Linked Savings Scheme) में निवेश कर सकते हैं। यह टैक्स सेविंग विकल्पों में सबसे अधिक रिटर्न देने वाला स्कीम है और इसका लॉक-इन पीरियड केवल 3 साल का होता है।
- यदि आप जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, तो बैंक टैक्स सेविंग एफडी (Fixed Deposit) या PPF में निवेश कर सकते हैं।
- बैंक टैक्स सेविंग FD की लॉक-इन अवधि 5 साल की होती है।
- PPF एक दीर्घकालिक निवेश है, जिसकी परिपक्वता अवधि 15 साल होती है।
निष्कर्ष
यदि आप अपने इनकम टैक्स में छूट का लाभ उठाना चाहते हैं, तो 31 मार्च से पहले PPF, SSY, ELSS, NPS जैसी योजनाओं में निवेश करना न भूलें। साथ ही, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदकर भी सेक्शन 80D के तहत टैक्स बचाने का मौका न गंवाएं।