
मध्यप्रदेश सरकार ने अब सरकारी कर्मचारियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। पहले यह प्रक्रिया केवल आम जनता के लिए थी, लेकिन अब सभी सरकारी कर्मचारियों को 28 फरवरी 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
वित्त विभाग का निर्देश:
वित्त विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने सभी विभागों, संभागायुक्तों और जिलाधीशों को पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि:
- कर्मचारियों को समग्र आईडी को आधार से लिंक कराना होगा।
- वेतन पाने वाले बैंक खातों को भी आधार से लिंक करना अनिवार्य है।
- समग्र पोर्टल के माध्यम से आधार लिंकिंग के बाद ही IFMIS प्रणाली पर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी होगी।
वेतन में अड़चन का खतरा:
28 फरवरी 2025 की समयसीमा के बाद जिन कर्मचारियों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई, उनके वेतन में देरी हो सकती है। वेतन सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर नहीं होगा।
संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी शामिल:
नियमित सरकारी कर्मचारियों के साथ ही संविदा कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगियों और अन्य सरकारी श्रेणियों के कर्मचारियों को भी यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।