8th Pay Commission : कंफ्यूजन खत्म! क्या एक ही सरकारी घर में रहने वाले कपल को HRA मिलेगा? सरकार ने पार्लियामेंट में की नियम की घोषणा
- byvarsha
- 07 Aug, 2026
PC: ABP NEWS
संसद का मॉनसून सेशन अभी चल रहा है। केंद्र सरकार से अलग-अलग मुद्दों पर सवाल पूछे जा रहे हैं। साथ ही, आठवें पे कमीशन को लेकर भी पूरे देश में चर्चा हो रही है। कमीशन को फिटमेंट फैक्टर और हाउस रेंट अलाउंस को लेकर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से संसद ने हाउस रेंट अलाउंस को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। कई लोगों ने सोचा था कि अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी कर रहे हैं और एक ही शहर में सरकारी घर में रह रहे हैं, तो क्या उन्हें अलग-अलग हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा? केंद्र सरकार ने अब इस मुद्दे पर सफाई दी है।
राज्यसभा MP सुमित्रा बाल्मीकि ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से सवाल पूछकर सरकारी कर्मचारी कपल्स के लिए हाउस रेंट अलाउंस का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा, "जब पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और एक ही सरकारी घर में रहते हैं, तो हाउस रेंट अलाउंस काटने की मौजूदा पॉलिसी के पीछे क्या लॉजिक है? क्या सरकार को कर्मचारी यूनियनों या कर्मचारियों से इस पॉलिसी पर फिर से विचार करने के लिए कोई रिक्वेस्ट मिली है? और क्या सरकार कर्मचारी जोड़ों के लिए इस नियम को और ज़्यादा सही और सही बनाने के लिए इसका रिव्यू करने जा रही है?"
राज्यसभा MP सुमित्रा के एक सवाल के लिखित जवाब में, फाइनेंस मिनिस्टर पंकज चौधरी ने कहा कि हाउस रेंट अलाउंस सिर्फ़ उन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई को दिया जाता है, जिन्हें किसी वजह से सरकारी घर नहीं मिलता, ताकि वे अपने किराए के घर का खर्च उठा सकें। जब पति-पत्नी दोनों सरकारी सर्विस में हों और एक ही जगह काम करते हों और अगर एक पति-पत्नी को सरकारी घर मिल भी जाए, तो पूरा परिवार सरकारी घर के लिए एलिजिबल माना जाता है।
ऐसे मामलों में, दूसरे पति-पत्नी का घर के लिए कोई अलग खर्च नहीं होता है। इसलिए, वे HRA बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल नहीं हैं। सरकार से पूछा गया कि क्या इस पॉलिसी का विरोध करने वाले एम्प्लॉई से कोई रिप्रेजेंटेशन मिला है। सरकार ने जवाब दिया कि उसे इस बारे में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार अभी इस नियम का रिव्यू नहीं कर रही है।
फाइनेंस मिनिस्ट्री के इस जवाब से यह साफ़ है कि अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी एम्प्लॉई हैं और एक ही सरकारी घर में रह रहे हैं, तो सिर्फ़ उसी व्यक्ति की सैलरी से लाइसेंस फीस काटी जाएगी जिसके नाम पर घर अलॉट किया गया है और दूसरे पति-पत्नी को हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। सरकार अभी नियमों में कोई ढील देने या दोनों पति-पत्नी को हाउस रेंट अलाउंस का फ़ायदा देने पर विचार नहीं कर रही है।
Tags:
- commission
- Maharasthra Marathi News
- Business
- government employees
- Central
- Salary
- Family
- 8th Pay Commission
- HRA
- House Rent Allowance
- Government Employees
- Central Government Employees
- Government Quarter
- HRA Rules
- Parliament
- Parliament Monsoon Session
- Finance Ministry
- Fitment Factor
- 8th CPC
- Salary Hike
- Government Salary
- Employee Benefits
- HRA Eligibility
- Government Housing
- Husband Wife Government Job
- Central Government Rules
- India News






