पहली बार ITR भर रहे हैं? इनकम टैक्स फाइलिंग में इन बातों का रखें खास ध्यान, वरना हो सकती है गलती

इनकम टैक्स विभाग ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए अपना ई-फाइलिंग पोर्टल ओपन कर दिया है। अगर आप पहली बार टैक्स रिटर्न भरने जा रहे हैं, तो यह प्रोसेस आपके लिए थोड़ा पेचीदा लग सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी ITR को आसानी से और बिना गलती के फाइल कर सकते हैं।

तो आइए जानते हैं कि पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए।

📋 रिटर्न फाइल करने से पहले ये दस्तावेज रखें तैयार

ITR भरते वक्त अपनी पूरी इनकम से जुड़े डाक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें, जिससे कि आपकी टैक्स देनदारी सही तरीके से तय हो सके:

  • पैन कार्ड और आधार कार्ड
  • बैंक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट
  • फॉर्म 16 और 16A (यदि TDS कटा है)
  • किराए से होने वाली आय का डिटेल (अगर लागू हो)
  • कैपिटल गेन स्टेटमेंट (प्रॉपर्टी या शेयर बेचने पर)

इन डॉक्युमेंट्स के साथ ITR फॉर्म भरना आसान और सटीक हो जाएगा।

💡 टैक्स छूट और डिडक्शन का सही फायदा लें

अगर आप पुराने टैक्स रिजीम को चुनते हैं तो आप इन सेक्शन के तहत छूट का फायदा ले सकते हैं:

  • सेक्शन 80C: निवेशों पर छूट (PPF, LIC, ELSS आदि)
  • सेक्शन 80D: हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स में छूट
  • सेक्शन 80E: एजुकेशन लोन पर छूट

सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए HRA और LTA की छूट भी मिल सकती है, लेकिन ये केवल Old Tax Regime में ही मान्य होती हैं। नए टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब कम हैं, लेकिन छूट सीमित होती है।

🧾 सही ITR फॉर्म का चुनाव करें

ITR फॉर्म का सही चयन बेहद जरूरी है। इनकम के प्रकार के अनुसार फॉर्म का चयन करें:

  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR-1 से ITR-7 तक फॉर्म बनाए हैं।
    अगर गलत फॉर्म चुना तो आपका रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है।

फॉर्म भरने के बाद सभी जानकारी एक बार ध्यान से जरूर चेक करें, ताकि कोई गलती न रह जाए।

⏰ डेडलाइन और ई-वेरिफिकेशन का रखें ध्यान

असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 है। रिटर्न भरने के बाद आपको 30 दिनों के अंदर ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है।

ई-वेरिफिकेशन के बिना आपका रिटर्न वैध नहीं माना जाएगा। यह प्रक्रिया आप आधार OTP, नेट बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) से पूरी कर सकते हैं।

अगर आप पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो सही डॉक्युमेंट्स, फॉर्म और टैक्स रिजीम का चयन बहुत जरूरी है। डेडलाइन का ध्यान रखें और समय पर ई-वेरिफिकेशन जरूर पूरा करें। सही तैयारी के साथ आप आसानी से और बिना किसी गलती के अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।