48 घंटे में भारत नहीं छोड़ा तो क्या होगा? पाकिस्तानियों पर खुफिया एजेंसियों की सख्त नजर, जानें पूरा प्लान

रिपोर्टर: ओम प्रकाश तिवारी | संपादन: योगेंद्र मिश्रा | 24 अप्रैल 2025 | नई दिल्ली

भारत-पाकिस्तान के बीच हालिया आतंकवादी घटनाओं के बाद रिश्तों में जबरदस्त तनाव है। इसी के तहत भारत सरकार ने देश में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया है।

🚨 खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर

केंद्र सरकार ने इमिग्रेशन और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। सभी एजेंसियों से उन पाकिस्तानी नागरिकों की जानकारी मांगी गई है जो इस समय भारत में मौजूद हैं। खासकर उनके ठहराव की जानकारी, वीजा स्थिति और दस्तावेजों की वैधता की जांच की जा रही है।

एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सभी इमिग्रेशन कार्यालयों को शाम तक यह रिपोर्ट केंद्र सरकार को देनी है कि कितने पाक नागरिक अब भी भारत में हैं और कितनों ने वापस लौटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

📍 नहीं छोड़ा देश तो होगी हिरासत

अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक 48 घंटे बाद भी भारत में रहता है, तो स्थानीय पुलिस को उनके पते पर जाकर उन्हें हिरासत में लेने के निर्देश दिए जाएंगे। इसके बाद उन्हें बसों के माध्यम से वाघा-अटारी बॉर्डर तक पहुंचाकर वापस भेजा जाएगा।

हालांकि गिरफ्तारी विशेष परिस्थितियों में ही की जाएगी। सामान्यतः उन्हें हिरासत में लेकर देश से बाहर भेजा जाएगा।

💣 हमलों के बाद बड़ा कदम

यह सख्त निर्णय हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लिया गया है, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। भारत सरकार का कहना है कि इस हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों का हाथ है। इसके बाद देश की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि मेडिकल वीजा सहित सभी प्रकार के पाकिस्तानी वीजा 29 अप्रैल तक ही वैध माने जाएंगे। इसके बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी।