Passport नियमों में बदलाव: अब शादी का प्रमाण पत्र नहीं, इस डॉक्युमेंट से जुड़ेगा पति-पत्नी का नाम पासपोर्ट में

भारत सरकार ने पासपोर्ट से जुड़े एक महत्वपूर्ण नियम में बदलाव किया है। अब यदि पति या पत्नी को पासपोर्ट में अपना नाम जुड़वाना है, तो इसके लिए शादी का प्रमाण पत्र देना जरूरी नहीं होगा। इसके स्थान पर Annexure J (स्वघोषणा पत्र) को मान्यता दे दी गई है।

🆕 नया क्या हुआ है?

पहले पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जोड़ने के लिए कानूनी विवाह प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य था। यह प्रक्रिया कई लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती थी, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, जहाँ शादी का रजिस्ट्रेशन आम नहीं है।

अब सरकार ने शादी प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी है।

✔️ अब कौन सा डॉक्युमेंट देना होगा?

अब जीवनसाथी का नाम पासपोर्ट में जोड़ने के लिए इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • Annexure J (स्वघोषणा पत्र)
  • शादी की फोटो
  • दोनों की संयुक्त फोटो
  • पति-पत्नी के हस्ताक्षर
  • मूलभूत जानकारी (शादी की तारीख आदि)

👉 यह डॉक्युमेंट शादी प्रमाण पत्र के रूप में मान्य होगा।

🟢 नए नियम के फायदे

  • कानूनी शादी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं
  • प्रक्रिया होगी तेज़ और आसान
  • ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लिए बड़ी राहत
  • नौकरी या विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट बनवाना आसान

🏛 किस मंत्रालय ने किया बदलाव?

विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) ने यह बदलाव किया है ताकि दस्तावेज़ीकरण की प्रक्रिया आसान हो और नागरिकों को अनावश्यक देरी से बचाया जा सके।


📌 मुख्य बिंदुओं का सारांश

पुराना नियमनया नियम (2025)
शादी प्रमाण पत्र जरूरीअब आवश्यक नहीं
दस्तावेज़ी प्रक्रिया थी लंबीअब Annexure J से होगा काम
ग्रामीण भारत में आती थी परेशानीअब सबके लिए आसान और सुलभ