अगर पहली बार फाइल कर रहे हैं ITR, तो असेसमेंट ईयर 2025-26 में इन बातों का रखें खास ध्यान
- byrajasthandesk
- 18 Apr, 2025

आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR फाइलिंग पोर्टल खोल दिया है। ऐसे में पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने जा रहे लोग अक्सर उलझन में पड़ जाते हैं – कौन सा टैक्स रिजीम चुनें, सही फॉर्म क्या है, किन डॉक्युमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? अगर आप थोड़ी सी तैयारी से चलें, तो ये प्रक्रिया बहुत आसान हो सकती है।
✅ 1. ITR फाइल करने से पहले डॉक्युमेंट्स तैयार रखें
सबसे पहले आपको अपनी कुल इनकम के स्रोतों से जुड़े सभी जरूरी कागजात इकट्ठा करने चाहिए:
- पैन कार्ड और आधार कार्ड (PAN-Aadhaar लिंक जरूरी है)
- सैलरी स्लिप और फॉर्म 16
- फॉर्म 16A (अन्य इनकम पर TDS)
- बैंक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट
- कैपिटल गेन स्टेटमेंट (अगर हो)
- किराए की आमदनी की रसीदें
- सेक्शन 80C, 80D जैसी कटौतियों के निवेश प्रमाण
इन डॉक्युमेंट्स से आपकी टैक्स देनदारी सही तरीके से तय हो सकेगी।
✅ 2. सही टैक्स रिजीम चुनना है जरूरी
अब आपके पास दो विकल्प हैं – पुराना टैक्स रिजीम और नया टैक्स रिजीम।
- पुराना टैक्स रिजीम: इसमें HRA, LTA, सेक्शन 80C, 80D जैसी छूटें मिलती हैं।
- नया टैक्स रिजीम: इसमें टैक्स स्लैब कम होते हैं, लेकिन अधिकांश छूट नहीं मिलती।
आपके निवेश और इनकम स्ट्रक्चर के अनुसार सही विकल्प चुनें।
✅ 3. सही ITR फॉर्म का चुनाव करें
गलत ITR फॉर्म भरने से आपका रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है। उपलब्ध फॉर्म:
- ITR-1: सैलरीड व्यक्ति जिनकी इनकम ₹50 लाख तक हो
- ITR-2: जिनकी इनकम में कैपिटल गेन या एक से अधिक प्रॉपर्टी हो
- ITR-3: प्रोफेशनल या बिजनेस इनकम वाले
- ITR-4: प्रिज़म्पटिव इनकम वाले छोटे व्यापारी
- ITR-5, 6, 7: फर्म, कंपनियां और ट्रस्ट के लिए
अपनी इनकम प्रोफाइल के अनुसार फॉर्म का चुनाव करें।
✅ 4. हर जानकारी को जांचें और गलती से बचें
बैंक डिटेल्स, TDS अमाउंट, पर्सनल डिटेल्स जैसी चीजों को दोबारा जरूर जांचें। छोटी-सी गलती भी रिटर्न रिजेक्ट करा सकती है।✅ 5. डेडलाइन याद रखें – 31 जुलाई 2025
ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है। आखिरी वक्त का इंतजार करने से पोर्टल स्लो हो सकता है या टेक्निकल दिक्कतें आ सकती हैं। समय से पहले रिटर्न फाइल करना बेहतर है।
✅ 6. ई-वेरिफिकेशन करना न भूलें
ITR फाइल करने के 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है। आप यह आधार OTP, नेट बैंकिंग या ईवीसी के जरिए कर सकते हैं।
पहली बार ITR फाइल करना कठिन नहीं है। बस सही जानकारी, दस्तावेज और सावधानी से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। समय पर फाइल करें, गलती से बचें और अगर जरूरत हो तो टैक्स एक्सपर्ट की मदद जरूर लें।