ITR Update : क्या आपने भी 31 जुलाई से पहले किया है ITR फाइल? अभी चेक कर लें ये ज़रूरी बातें, नहीं तो...
- byvarsha
- 30 Jul, 2026
PC: Hindustan
एम्प्लॉई, अगर आपने भी 31 जुलाई से पहले अपना ITR फाइल कर दिया है, तो यह खबर आपके लिए है। अक्सर एम्प्लॉई डेट मिस होने से बचने के लिए समय से पहले अपना ITR फाइल कर देते हैं। इसके पीछे वजह डेडलाइन मिस होने से बचना है। हालांकि, अगर आपने अपना ITR पहले ही फाइल कर दिया है, तो भी 31 जुलाई से पहले कुछ ज़रूरी बातों को दोबारा चेक करना ज़रूरी है। इससे भविष्य में होने वाली दिक्कतों और रिफंड में देरी से बचा जा सकता है।
सबसे पहले, चेक करें कि आपका ITR ई-वेरिफाइड हुआ है या नहीं। सिर्फ रिटर्न फाइल करने से प्रोसेस पूरा नहीं होता। अगर रिटर्न ई-वेरिफाइड नहीं है, तो इसे इनवैलिड माना जा सकता है। इसलिए, पक्का कर लें कि ITR का स्टेटस "सक्सेसफुली ई-वेरिफाइड" हो। इसके अलावा, AIS (एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट), TIS (टैक्सपेयर इन्फॉर्मेशन समरी) और फॉर्म 26AS को दोबारा चेक करना ज़रूरी है। यह देखना चाहिए कि इसमें दी गई इनकम इन्फॉर्मेशन, TDS और दूसरी डिटेल्स आपके ITR से मैच करती हैं या नहीं।
अक्सर, बैंक, एम्प्लॉयर या दूसरी ऑर्गनाइज़ेशन द्वारा बाद में इन्फॉर्मेशन अपडेट की जाती है। इसलिए, यह चेक करना ज़रूरी है कि आपको एक्स्ट्रा TDS क्रेडिट मिला है या नहीं। साथ ही, यह भी पक्का कर लें कि इनकम के सभी सोर्स, डिडक्शन, डिस्काउंट, कैपिटल गेन, फॉरेन एसेट की जानकारी और कैरी फॉरवर्ड लॉस आपके रिटर्न में ठीक से बताए गए हों।
अगर आपको रिफंड मिलने वाला है, तो चेक कर लें कि बैंक अकाउंट की डिटेल्स सही और वैलिडेट हैं। अगर बैंक डिटेल्स गलत हैं, तो रिफंड में देरी हो सकती है। इसके अलावा, आपको फॉर्म 16, TDS सर्टिफिकेट, इन्वेस्टमेंट प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट और दूसरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स संभाल कर रखने चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आने वाले नोटिफिकेशन, ईमेल या मैसेज को रेगुलर चेक करते रहना भी उतना ही ज़रूरी है।






