Labour Codes: प्राइवेट कर्मचारी को महीने की 7 तारीख तक नहीं मिलती हैं सैलेरी तो कंपनी मालिक को हो सकती हैं....
- byShiv
- 07 Aug, 2026
इंटरनेट डेस्क। हर नौकरीपेशा लोगों को सैलरी एक तारीख मिल जाती है। उस दिन उनकी सैलरी खाते में आ जाती है, लेकिन कई प्राइवेट कंपनियां ऐसी भी होती हैं जिनमें समय से सैलरी क्रेडिट नहीं हो पाती है, अगर आपकी कंपनी बार- बार ऐसा करती है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि लेबर कोड में इसकी शिकायत करने से तत्काल राहत मिलेगी।
7 तारीख तक सैलरी हो क्रेडिट
कोड ऑन वेज, 2019 की धारा 17 के अनुसार, जिन कर्मचारियों को मासिक वेतन मिलता है, उन्हें अगले महीने की 7 तारीख समाप्त होने से पहले सैलरी का भुगतान करना जरूरी है, यानी अगर किसी कर्मचारी ने जुलाई में काम किया है, तो उसे जुलाई का वेतन 7 अगस्त के आखिर तक मिल जाना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए कानूनी प्रावधान भी है।
जुर्माने का भी है प्रावधान
अगर किसी कंपनी में तय समय पर वेतन नहीं आता है या कानून के अनुसार वेतन से कम भुगतान करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कानून के तहत ऐसे मामलों में 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है, यानी पहली बार नियम तोड़ने पर सीधे जेल नहीं होती, बल्कि आर्थिक रूप से दंड दिया जाता है।
pc- orfonline.org






