Paytm Payments Bank: पेटीएम को हाईकोर्ट से सबसे बड़ा झटका! पेटीएम पेमेंट्स बैंक बंद करने का आदेश; यूजर्स का क्या होगा?
- byvarsha
- 29 Jul, 2026
अगर आप Paytm यूज़र हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हाई कोर्ट ने Paytm को लेकर एक बड़ा फ़ैसला सुनाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने Paytm Payments Bank Limited को बंद करने का आदेश दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को साफ़ किया कि नियमों के बार-बार उल्लंघन के कारण बैंक का लाइसेंस पहले ही रद्द किया जा चुका था और यह आदेश बैंक को बंद करने की प्रक्रिया का आखिरी कदम है। RBI ने एक बयान में कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 8 जुलाई और 22 जुलाई, 2026 के अपने आदेशों से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 और कंपनीज़ एक्ट, 2013 के प्रावधानों के तहत Paytm Payments Bank को बंद करने का निर्देश दिया है। लेकिन इन सभी फ़ैसलों के बाद पूरा मामला क्या है? आइए विस्तार से समझते हैं।
SBI ने ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त किया
कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के पूर्व चीफ़ जनरल मैनेजर गिरिकुमार एम. नायर को Paytm Payments Bank का ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त किया है। RBI ने कहा है कि उन्हें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और कंपनीज़ एक्ट के तहत सभी अधिकार दिए गए हैं। सेंट्रल बैंक के मुताबिक, ऑफिशियल लिक्विडेटर 8 जुलाई, 2026 से बैंक के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की सभी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा और बैंक के ऑपरेशन और इन्सॉल्वेंसी से जुड़े सभी फैसले अब उनकी देखरेख में लिए जाएंगे।
कार्रवाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट जाएगा
यह आदेश RBI द्वारा अप्रैल 2026 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के बाद आया है। उस समय, सेंट्रल बैंक ने कहा था कि बैंक लगातार रेगुलेटरी नियमों का पालन करने में नाकाम रहा है और इसके ऑपरेशन डिपॉजिटर्स के हितों के लिए नुकसानदायक पाए गए हैं। RBI ने यह भी घोषणा की थी कि वह बैंक को बंद करने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट जाएगा। अब, हाई कोर्ट के आदेश के बाद, पेटीएम पेमेंट्स बैंक की इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया औपचारिक रूप से आगे बढ़ेगी।
पेटीएम शेयर प्राइस
पेटीएम की लिस्टेड पेरेंट कंपनी, वन 97 कम्युनिकेशंस, आज 1.43% बढ़कर ₹1,308 पर बंद हुई। इस दौरान कंपनी का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन ₹83,815 करोड़ था।






