Aadhaar Card: आधार में पति या पत्नी का नाम कैसे जोड़ें या बदलें? जानें ऑनलाइन प्रक्रिया और ₹75 शुल्क
- byrajasthandesk
- 03 Nov, 2026
Aadhaar Spouse Name Update: अगर आप शादी के बाद अपने आधार कार्ड में पति या पत्नी का नाम जोड़ना या बदलना चाहते हैं, तो UIDAI के myAadhaar पोर्टल पर उपलब्ध परिवार के मुखिया (Head of Family या HoF) आधारित एड्रेस अपडेट सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में पति या पत्नी के आधार नंबर के जरिए अनुरोध किया जाता है और संबंधित व्यक्ति की मंजूरी भी जरूरी होती है। ऑनलाइन आवेदन के लिए ₹75 शुल्क बताया गया है। हालांकि, यह समझना जरूरी है कि यह प्रक्रिया मुख्य रूप से आधार के पते में Care of (C/o) विवरण से संबंधित है, न कि आधार में अलग से वैवाहिक स्थिति दर्ज करने की सुविधा।
आधार कार्ड देश में पहचान के प्रमुख दस्तावेजों में शामिल है। बैंकिंग, मोबाइल कनेक्शन, सरकारी योजनाओं और दूसरी सेवाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
शादी के बाद कई लोग अपने दस्तावेजों में नाम या पता बदलवाना चाहते हैं। विशेष रूप से जब पति और पत्नी एक ही पते पर रहते हैं, तो आधार में पता अपडेट करने की जरूरत पड़ सकती है।
UIDAI के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध HoF आधारित सुविधा ऐसे लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है जो परिवार के सदस्य के आधार में दर्ज पते के आधार पर अपना पता अपडेट करना चाहते हैं।
क्या आधार कार्ड में पति या पत्नी का नाम जोड़ सकते हैं?
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आधार कार्ड में पति या पत्नी का नाम दर्ज करने के लिए अलग से कोई अनिवार्य Spouse Name फील्ड नहीं होती।
आधार में C/o यानी Care of के रूप में किसी व्यक्ति का नाम पते के हिस्से के तौर पर दिखाई दे सकता है।
इसलिए अगर आप आधार में पति या पत्नी का नाम जोड़ना चाहते हैं, तो आपको यह जांचना चाहिए कि आपकी जरूरत C/o विवरण बदलने की है या अपने पति या पत्नी के पते के आधार पर एड्रेस अपडेट करने की।
दोनों बातों को एक जैसा नहीं समझना चाहिए।
इसके अलावा, आधार में पति या पत्नी का नाम दिखाई देना अपने आप में विवाह का कानूनी प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए।
HoF आधारित Aadhaar Address Update क्या है?
Head of Family यानी HoF आधारित अपडेट में आवेदक परिवार के पात्र सदस्य के आधार में दर्ज पते का इस्तेमाल करके अपना पता अपडेट करने का अनुरोध कर सकता है।
इस प्रक्रिया में संबंधित परिवार सदस्य की सहमति जरूरी होती है।
उदाहरण के लिए, अगर किसी महिला को शादी के बाद अपने पति के पते पर आधार अपडेट कराना है, तो पात्रता और उपलब्ध विकल्पों के अनुसार HoF आधारित प्रक्रिया उपयोगी हो सकती है।
इसी तरह पति भी आवश्यक शर्तें पूरी होने पर पत्नी के आधार में दर्ज पते के आधार पर अपडेट का अनुरोध कर सकता है।
आवेदन करने से पहले किन चीजों की जरूरत होगी?
ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करने से पहले कुछ जरूरी जानकारियां और सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।
- आपका 12 अंकों का आधार नंबर।
- आधार से लिंक सक्रिय मोबाइल नंबर।
- पति या पत्नी का आधार नंबर।
- पति या पत्नी के आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त करने की सुविधा।
- ऑनलाइन शुल्क भुगतान की व्यवस्था।
- पोर्टल पर मांगे जाने वाले संबंध और अन्य सत्यापन विवरण।
स्रोत में दी गई जानकारी के अनुसार, इस ऑनलाइन अपडेट प्रक्रिया के लिए ₹75 शुल्क है।
आधार में पति या पत्नी के जरिए पता कैसे अपडेट करें?
अगर आप HoF आधारित एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं, तो नीचे दी गई प्रक्रिया अपना सकते हैं।
स्टेप 1: myAadhaar पोर्टल खोलें
सबसे पहले UIDAI के आधिकारिक myAadhaar पोर्टल पर जाएं।
यहां उपलब्ध लॉगिन विकल्प पर क्लिक करें।
स्टेप 2: आधार नंबर से लॉगिन करें
अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई देने वाला कैप्चा भरें।
अब आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करके लॉगिन प्रक्रिया पूरी करें।
स्टेप 3: Update Aadhaar Online विकल्प चुनें
लॉगिन करने के बाद आधार अपडेट से संबंधित सेक्शन खोलें।
इसके बाद Update Address विकल्प चुनें।
स्टेप 4: परिवार के सदस्य के आधार वाला विकल्प चुनें
अब उपलब्ध विकल्पों में से Using your family member's Aadhaar या HoF आधारित एड्रेस अपडेट का विकल्प चुनें।
यह विकल्प परिवार के सदस्य के आधार से जुड़े पते के आधार पर अपडेट अनुरोध करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
स्टेप 5: पति या पत्नी का आधार नंबर दर्ज करें
अब संबंधित पति या पत्नी का आधार नंबर दर्ज करें।
इसके बाद उपलब्ध विकल्पों में सही संबंध चुनें।
आधार नंबर और संबंध से संबंधित जानकारी ध्यान से जांचें, क्योंकि गलत विवरण के कारण आवेदन में परेशानी हो सकती है।
स्टेप 6: निर्धारित शुल्क जमा करें
सभी जरूरी जानकारी भरने के बाद आवेदन का प्रीव्यू देखें।
इसके बाद पोर्टल पर दिखाई देने वाला निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करें।
स्रोत के अनुसार, यह शुल्क ₹75 है।
स्टेप 7: आवेदन की रसीद डाउनलोड करें
भुगतान और आवेदन सबमिट होने के बाद Service Request Number यानी SRN प्राप्त हो सकता है।
इस नंबर को सुरक्षित रखें।
इसके अलावा, आवेदन की Acknowledgement Receipt भी डाउनलोड कर लें।
पति या पत्नी को अपडेट अनुरोध कैसे मंजूर करना होगा?
HoF आधारित प्रक्रिया में केवल आवेदक द्वारा अनुरोध सबमिट करना पर्याप्त नहीं होता।
जिस पति या पत्नी के आधार का इस्तेमाल परिवार के मुखिया के रूप में किया गया है, उन्हें भी अनुरोध की पुष्टि करनी होती है।
इसके लिए संबंधित व्यक्ति अपने आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP से myAadhaar पोर्टल पर लॉगिन कर सकता है।
इसके बाद परिवार के सदस्य से संबंधित लंबित अनुरोध को उपलब्ध विकल्पों के अनुसार देखना होगा।
जानकारी सही होने पर अनुरोध को मंजूरी दी जा सकती है।
जब तक जरूरी मंजूरी नहीं मिलती, तब तक अपडेट अनुरोध आगे नहीं बढ़ पाएगा।
इसलिए आवेदन करने से पहले पति या पत्नी को प्रक्रिया के बारे में जानकारी देना उपयोगी रहेगा।
आधार अपडेट का स्टेटस कैसे चेक करें?
आवेदन सबमिट करने और आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद UIDAI की ओर से अनुरोध की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है।
आप myAadhaar पोर्टल पर उपलब्ध Check Aadhaar Update Status सुविधा के जरिए आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
इसके लिए आवेदन के दौरान प्राप्त SRN की जरूरत पड़ सकती है।
अगर अनुरोध मंजूर हो जाता है और आधार रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है, तो आप पोर्टल से नया e-Aadhaar डाउनलोड कर सकते हैं।
ध्यान रखें कि शुल्क जमा करने या परिवार के सदस्य की मंजूरी मिलने का मतलब यह नहीं है कि अपडेट तुरंत पूरा हो गया है। अंतिम सत्यापन और स्वीकृति UIDAI की प्रक्रिया पर निर्भर करती है।
क्या शादी का प्रमाणपत्र जरूरी है?
स्रोत में बताई गई ऑनलाइन प्रक्रिया परिवार के सदस्य के आधार और उसकी मंजूरी पर आधारित है।
हालांकि, HoF आधारित एड्रेस अपडेट में UIDAI की मौजूदा पात्रता, संबंध प्रमाण और दस्तावेज संबंधी शर्तें लागू हो सकती हैं।
इसलिए यह मान लेना सही नहीं होगा कि सभी मामलों में केवल पति या पत्नी का आधार नंबर दर्ज करना पर्याप्त है।
आवेदन करते समय पोर्टल पर मांगे गए दस्तावेज और सत्यापन की शर्तों का पालन करें।
इसी तरह, अगर आपका उद्देश्य आधार में अपना कानूनी नाम बदलना है, तो उसके लिए अलग प्रक्रिया और स्वीकार्य दस्तावेज लागू हो सकते हैं।
आवेदन करते समय इन बातों का रखें ध्यान
सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक और सक्रिय है।
पति या पत्नी का आधार नंबर दर्ज करते समय किसी भी अंक की गलती न करें।
संबंध से संबंधित विकल्प सही चुनें और भुगतान करने से पहले सभी विवरण जांच लें।
आवेदन की रसीद और SRN को अपडेट पूरा होने तक सुरक्षित रखें।
इसके अलावा, किसी अनजान व्यक्ति के साथ आधार OTP साझा न करें। हमेशा UIDAI के आधिकारिक पोर्टल का ही इस्तेमाल करें।
क्या आधार में पति या पत्नी का नाम जोड़ना जरूरी है?
आधार कार्ड में पति या पत्नी का नाम जोड़ना सभी लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है।
आधार मुख्य रूप से व्यक्ति की पहचान और पते से संबंधित दस्तावेज है।
अगर आपके आधार में नाम और पता सही है, तो केवल शादी होने के कारण पति या पत्नी का नाम जोड़ना जरूरी नहीं होता।
हालांकि, शादी के बाद निवास स्थान बदलने पर नया पता अपडेट करना उपयोगी हो सकता है।
यदि किसी बैंक, बीमा कंपनी या अन्य संस्था को वैवाहिक संबंध का प्रमाण चाहिए, तो उसके लिए संबंधित संस्था द्वारा स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेज अलग हो सकते हैं।
निष्कर्ष
अगर आप शादी के बाद अपने पति या पत्नी के आधार में दर्ज पते के आधार पर अपना पता अपडेट करना चाहते हैं, तो UIDAI की HoF आधारित ऑनलाइन सुविधा उपयोगी हो सकती है।
इसमें myAadhaar पोर्टल पर लॉगिन करके परिवार के सदस्य का आधार नंबर दर्ज करना, संबंध की जानकारी देना, निर्धारित शुल्क जमा करना और संबंधित व्यक्ति की मंजूरी प्राप्त करना शामिल है।
हालांकि, यह प्रक्रिया आधार में अलग से Spouse Name या वैवाहिक स्थिति दर्ज करने के समान नहीं है। आवेदन से पहले यह स्पष्ट कर लें कि आपको पता अपडेट करना है, C/o विवरण बदलना है या अपना कानूनी नाम संशोधित करना है।






