AAP: अरविंद केजरीवाल भले ही जेल से आ गए बाहर, लेकिन नहीं कर सकेंगे वो ये काम, लगाई गई हैं शर्तें

इंटरनेट डेस्क। लोकसभा चुनावों के मौसम के बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी खबर शुक्रवार को सामने आई और वो ये कि दिल्ली के कथित शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। बता दें की सीएम अरविंद केजरीवाल शुक्रवर शाम को ही तिहाड़ जेल से बाहर आ गए।

वहीं उनके बाहर आते ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही परिजनों ने उनका जोरदार स्वागत किया। हालांकि अरविंद केजरीवाल को 2 जून को वापस सरेंडर करना होगा। जमानत के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बंदिशें भी केजरीवाल पर लगाई हैं। अंतरिम जमानत अवधि के दौरान सीएम केजरीवाल को शीर्ष अदालत की इन शर्तों का पालन भी करना होगा। 

मीडिया रिपोटर्स की माने तो कोर्ट ने उनके मुख्यमंत्री कार्यालय या फिर दिल्ली सचिवालय जाने पर रोक लगा दी है। फाइलों पर हस्तक्षर भी नहीं कर सकेंगे। निरस्त आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉड्रिंग केस के गवाहों से बात नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर अन्य शर्तें भी लगाई हैं, जिनका पालन उन्हें करना होगा। बता दें कि इडी ने लंबी पूछताछ के बाद सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। अरविंद केजरीवाल तब से ही न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थे। हालांकि आम आदमी पार्टी को केजरीवाल के बाहर आने से राहत मिली हैं और अब पार्टी को दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए एक बड़ा नेता मिल गया है।

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