Census: हाई कोर्ट ने कहा, जनगणना से मना नहीं कर सकते हैं शिक्षक, स्कूल ड्यूटी पर माने जाएंगे
- byShiv
- 22 Aug, 2026
इंटरनेट डेस्क। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि जनगणना कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किए गए शिक्षकों को स्कूल ड्यूटी पर ही माना जाएगा और वे इस जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने शिक्षकों को जनगणना कार्य में लगाए जाने से संबंधित याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि यदि जनगणना संचालन निदेशक और प्रभारी अधिकारी शिक्षकों की सेवाएं लेना चाहते हैं तो स्कूल के प्रधान को कार्य की तारीख, समय और स्थान की स्पष्ट जानकारी देनी होगी।
क्या कहा अदालत ने
मीडिया रिपोटर्स की माने तो अदालत ने आगे कहा कि जनगणना अधिकारियों से अनुरोध मिलने के बाद संस्थान प्रमुख को संबंधित शिक्षकों को जनगणना कार्य के लिए जाने की अनुमति देनी होगी। साथ ही स्कूल में उपलब्ध अन्य शिक्षकों के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
जिम्मेदारी को अस्वीकार नहीं कर सकते
इस प्रविधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनगणना कार्य करने से किसी कर्मचारी के करियर, नौकरी की स्थिति या पदोन्नति पर प्रतिकूल असर न पड़े। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सक्षम प्राधिकार की ओर से जनगणना कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किए गए शिक्षक इस जिम्मेदारी को अस्वीकार नहीं कर सकते।
pc- dd news.giovt.in




