क्या PF का पैसा निकालने पर पेंशन वाली रकम भी मिलती है? क्या हैं नियम, विस्तार से पढ़ें

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संगठित क्षेत्र में काम करने वाले हर कर्मचारी का PF अकाउंट होता है। हर महीने कर्मचारी के वेतन की एक निश्चित राशि PF अकाउंट में जमा होती है। इस राशि का आधा हिस्सा कर्मचारी के वेतन से और आधा नियोक्ता द्वारा जमा किया जाता है। इसमें से कुछ पैसा PF अकाउंट में जमा होता है। आपको पेंशन के रूप में कुछ राशि मिलती है। इस बीच, अक्सर PF की जरूरत पड़ती है। तो क्या PF निकालने पर आपको पेंशन मिलती है? कई लोगों के मन में यह सवाल आता है।

ईपीएस क्या है? (What Is EPS)

EPS का मतलब है कर्मचारी पेंशन योजना। इसमें हर महीने कर्मचारी के खाते में पैसा जमा होता है। यह पैसा आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन के रूप में दिया जाता है। आप इस पैसे को निकाल नहीं सकते। इसे केवल कुछ खास कारणों से ही निकालने की अनुमति है।

पीएफ क्या है?

पीएफ का मतलब है प्रोविडेंट फंड। हर महीने कर्मचारी के खाते में पैसा जमा होता है। PF में निवेश पर आपको सबसे ज्यादा ब्याज दर मिलती है। मुश्किल वक्त में आप कभी भी PF का पैसा निकाल सकते हैं।

क्या पीएफ निकासी के बाद पेंशन मिल सकती है?

पीएफ निकासी के बाद पेंशन मिलेगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितने साल काम किया है। अगर आपने 10 साल से कम समय तक काम किया है, तो आप पेंशन की रकम निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको EPFO के 10C का इस्तेमाल करना होगा।

अगर आपने 10 साल से ज़्यादा काम किया है, तो आप पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते। यह पैसा पेंशन के रूप में जमा होता है। 58 साल की उम्र होने के बाद आपको हर महीने पेंशन का पैसा मिलता है। आप EPFO का फॉर्म 10D भरकर पेंशन ले सकते हैं।