EPFO: PF पर सरकार का बड़ा फैसला, सैलेरी लिमिट 15 हजार से बढ़ाकर की गई 25 हजार, अब इनका भी कटेगा...

इंटरनेट डेस्क। केंद्रीय कैबिनेट ने नौकरीपेशा कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में ईपीएफ और एम्‍प्‍लाई पेंशन स्कीम के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए सैलरी लिमिट को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह कर दिया गया है, जो 17 सितंबर से लागू हो जाएगा।  

इसका मतलब है कि अब बेसिक प्लस डीए मिलाकर जिन प्राइवेट सेक्‍टर के कर्मचारियों को 25 हजार रुपये की सैलरी मिलती है, उन्‍हें अब अनिवार्य तौर पर पीएफ के साथ ही इपीएस यानी पीएफ पेंशन में भी योगदान देना होगा। पहले यह लिमिट 15000 रुपये थी।

कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्‍णव ने इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे ज्‍यादा प्राइवेट सेक्‍टर के कर्मचारी पेंशन के दायरे में आएंगे।  उन्‍होंने आगे कहा कि कर्मचारियों के सोशल सिक्‍योरिटी बढ़ाने के नजरिए के तहत ये फैसला लिया है।

PC- aaj tak