EPFO Withdrawal Rule: किन वजहों से रिटायरमेंट से पहले निकाल सकते हैं PF का पैसा; पढ़ें EPFO ​​के नियम

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हर एम्प्लॉई का PF अकाउंट होता है। एम्प्लॉई की सैलरी का एक तय अमाउंट हर महीने PF अकाउंट में जमा होता है। वहीं, PF में जमा अमाउंट एक इन्वेस्टमेंट है। एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों PF अकाउंट में 12 परसेंट कंट्रीब्यूट करते हैं। वहीं, EPFO ​​पर अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है। यह पैसा रिटायरमेंट के बाद मिलता है। लेकिन आप इससे पहले भी यह पैसा निकाल सकते हैं।

कुछ सिचुएशन में आप रिटायरमेंट से पहले भी PF से पैसा निकाल सकते हैं। EPF एडवांस निकालने के कुछ रूल्स हैं। आप उन्हें फॉलो करके ही पैसा निकाल सकते हैं।

किस वजह से PF का पैसा निकाला जा सकता है  

मेडिकल इमरजेंसी के लिए निकाला जा सकने वाला पैसा

आप मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसा निकाल सकते हैं। कोई भी EPFO ​​मेंबर पैसा निकाल सकता है। इसमें भी कुछ साल काम करने की कंडीशन तय की गई है। इसमें एम्प्लॉई, उसका स्पाउस, बच्चे और पेरेंट्स इलाज के लिए पैसा निकाल सकते हैं।

बच्चों की पढ़ाई के लिए

आप बच्चों की पढ़ाई के लिए भी PF से पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए वे 10वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद पैसे निकाल सकते हैं। इसमें कर्मचारियों द्वारा जमा की गई रकम के आधार पर ब्याज मिलता है।

शादी के लिए भी निकाल सकते हैं पैसे

EPFO मेंबर अपनी शादी, बच्चों या भाई-बहन की शादी के लिए पैसे निकाल सकते हैं। इसमें कर्मचारी निवेश की गई रकम और उस पर मिले ब्याज का 50 परसेंट निकाल सकते हैं।

घर खरीदने या बनाने के लिए

अगर आप अपना घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं या घर बनाना चाहते हैं, तो आप यह पैसा निकाल सकते हैं। इससे आपको फाइनेंशियली मदद मिलेगी।

रिटायरमेंट

आप रिटायरमेंट के बाद PF अकाउंट का सारा पैसा निकाल सकते हैं। इसके साथ ही, आप 54 साल बाद भी पैसा निकाल सकते हैं।

बेरोजगार

अगर कर्मचारी बेरोजगार है, तो वह PF का पैसा निकाल सकता है। अगर कर्मचारी दो महीने से बेरोजगार है, तो वह PF अकाउंट का पूरा पैसा निकाल सकता है।