EPS-95 पेंशनभोगियों की संशोधित पेंशन और स्वास्थ्य सुविधाओं पर सरकार का रुख साफ

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। लोकसभा में 16 दिसंबर, 2024 को EPS-95 पेंशनभोगियों की पेंशन और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल उठाए गए। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इन सवालों पर विस्तृत जवाब दिया।

 

लोकसभा में उठे सवाल:

लोकसभा में सांसद श्री दरोगा प्रसाद सरोज और श्री संजय हरिभाऊ जाधव ने सरकार से EPS-95 पेंशनभोगियों को लेकर सवाल पूछे:

  1. क्या EPS-95 के तहत संशोधित पेंशन की कोई योजना है?
  2. कितने मामलों की जांच और समीक्षा की गई है?
  3. संशोधित पेंशन से देश के सभी राज्यों, विशेष रूप से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कितने पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे?
  4. स्वास्थ्य सुविधाओं के संदर्भ में EPS-95 के तहत दिए जाने वाले अन्य लाभ क्या हैं?

 

श्रम और रोजगार मंत्रालय का जवाब:

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे ने बताया:

  1. EPS-95 योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा के लिए:
    • न्यूनतम 10 वर्ष की पात्र सेवा और 58 वर्ष की आयु आवश्यक है।
    • 50 वर्ष की आयु के बाद प्रारंभिक पेंशन का विकल्प भी लिया जा सकता है, लेकिन 58 वर्ष से पहले की पेंशन में हर वर्ष के लिए 4% की कटौती होगी।
    • किसी सदस्य की मृत्यु या अशक्तता के मामले में पेंशन के लिए आयु सीमा और सेवा की न्यूनतम अवधि की शर्तें लागू नहीं होंगी।
  2. पेंशन दरें:
    • न्यूनतम पेंशन: ₹1,000 प्रति माह
    • अनाथ पेंशन: ₹750 प्रति माह
    • बच्चों की पेंशन: ₹250 प्रति माह (01.09.2014 से लागू)।

 

संशोधित पेंशन पर स्थिति:

सरकार ने अभी तक संशोधित पेंशन को लागू करने की घोषणा नहीं की है। हालांकि, समीक्षा प्रक्रिया जारी है।

 

स्वास्थ्य सुविधाएँ:

EPS-95 के तहत सीधे स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल नहीं हैं। लेकिन पेंशनभोगी राज्य और केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।