Lok Sabha session: राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मिली मान्यता, कैबिनेट मंत्री सहित मिलेगी ये सुविधाएं

इंटरनेट डेस्क। लोकसभा का सत्र चल रहा हैं और इसके साथ ही ओम बिरला को लोकसभा का नया स्पीकर चुन लिया गया है। उसके एक दिन पहले ही विपक्ष ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष चुना था। ऐसे में जब बुधवार को स्पीकर को आसन तक छोड़ने गए तो पीएम मोदी के साथ में राहुल गांधी भी मौजूद थे। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को ही  कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी। 

जारी हुई अधिसूचना
जानकारी के अनुसार जैसे ही इस बात की जानकारी  सामने आई की स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को मान्यता दे दी तो लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना भी जारी हो गई। इसमे यह जानकारी दी गई की राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नौ जून, 2024 से प्रभावी रहेगा। वह इस बार लोकसभा में उत्तर प्रदेश के रायबरेली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

सोनिया ने लिखा था पत्र
जानकारी के अनुसार कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने मंगलवार को लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को पत्र लिखकर कांग्रेस के इस फैसले के बारे में उन्हें अवगत कराया था कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होंगे। वहीं राहुल गांधी ने बधाई देने वाले नेताओं का आभार जताया हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि देश की जनता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और ‘इंडिया के सहयोगियों का मुझ पर भरोसा जताने के लिए दिल से धन्यवाद। 

राहुल गांधी ने क्या कहा
राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष का नेता सिर्फ एक पद नहीं है - यह आपकी आवाज़ बनकर आपके हितों और अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बता दें की लोकसभा स्पीकर के चुनाव से एक दिन पहले ही राहुल को नेता प्रतिपक्ष चुना गया था।

मिलेगा कैबिनेट मंत्री का दर्जा 
विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। इससे प्रोटोकॉल सूची में उनका स्थान भी बढ़ जाएगा। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वह केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार से जुड़े चयन के अलावा लोकपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों, सीबीआई निदेशक जैसी प्रमुख नियुक्तियों पर महत्वपूर्ण पैनल के सदस्य भी होंगे। इसके साथ ही संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 3 में निर्दिष्ट वेतन और अन्य सुविधाएं तथा भत्ते प्राप्त करने के अलावा, एक सांसद के रूप में राहुल गांधी उसी स्थिति और वेतनमान में सचिव की सहायता के हकदार होंगे तथा एक कैबिनेट मंत्री की तरह निजी स्टाफ भी उनके पास होगा। 

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