Manish Sisodia: 530 दिनों के बाद के जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

इंटरनेट डेस्क। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लगभग 530 दिनों के बाद आखिरकार जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईडी और सीबीआई केस में शुक्रवार को जमानत दे दी। अब सिसोदिया 17 महीनों के बाद जेल से बाहर निकलेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल में देरी की वजह से उन्हें राहत दी है।

मीडिया रिपोटर्स की माने तो सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। वह तब से ही तिहाड़ जेल में बंद थे। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सिसोदिया को 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है।

बेंच ने कहा, सिसोदिया स्पीडी ट्रायल के अधिकार से वंचित हैं। हाल ही में जावेद गुलाम नबी शेख केस में हमने इस पक्ष पर विचार किया था और कहा था कि जब कोर्ट, राज्य या एजेंसियां स्पीडी ट्रायल के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकती है तो जमानत का यह कहकर विरोध नहीं किया जा सकता है कि अपराध गंभीर है।

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