Pensioners: पेंशनर्स को कब जमा करवाना होता हैं लाइफ सर्टिफिकेट, जान ले पूरी डिटेल, नहीं तो बंद हो जाएगी पेंशन

इंटरनेट डेस्क। आप भी पेंशनर्स हैं तो फिर ये खबर आपके लिए काम की है। जी हां पेंशन भोगियों के लिए एक नियम लाइफ सर्टिफिकेट यानी  जीवन प्रमाण पत्र को लेकर हैं और अब समय आ चुका है। इसे जमा करवाने का। ऐसे में सरकार यह नियम सभी पेंशन भोगियों पर लागू करती है। इस नियम के तहत 80 साल या उससे ज्यादा की उम्र के पेंशन भोगियों को कुछ अलग सुविधाएं मिलती है। जैसे बैंक या पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी उनके घर आकर लाइफ सर्टिफिकेट लेकर जाता है। ऐसे में पेंशन भोगियों को कब जमा करवाना होता है लाइफ सर्टिफिकेट और किस तरह करवा सकते हैं जानते है।

हर साल देना होता हैं
किसी भी पेंशन भोगी ने अगर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया तो फिर पेंशन नहीं मिल पाएगी। पेंशन धारकों को नियमों के मुताबिक सिर्फ एक बार ही पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाना होता, बल्कि उन्हें हर साल पेंशन सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है। यह हर साल अक्टूबर-नवंबर तक पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र देना होगा होता है।

कैसे होगा जमा
आप ऑफलाइन जमा करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बैंक जाना होगा या आप पोस्ट ऑफिस जाकर के भी जमा करवा सकते हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाया जा सकता है। इसके अलावा आप बैंक की डोर स्टेप सर्विस के जरिए भी घर बैठे ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं।

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