PM Kisan Mandhan Yojana : किसानों को हर महीने मिलेगी ₹3,000 पेंशन! 60 साल के बाद मिलेगा फायदा, जानें अप्लाई करने का तरीका

PC: INDIA TV HINDI

सरकार किसानों को पैसे की मदद देने के लिए कई स्कीम चलाती है। इनमें से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) एक ज़रूरी पेंशन स्कीम है जो बुढ़ापे में किसानों को पैसे की मदद देती है। इस स्कीम को सात साल पूरे हो गए हैं और देश भर में 25 लाख किसान इस स्कीम से जुड़ चुके हैं।

इस स्कीम के तहत, किसानों को 60 साल की उम्र के बाद कम से कम 3,000 रुपये महीने की पेंशन मिलती है। खास बात यह है कि किसान जितना कंट्रीब्यूशन करता है, उतना ही केंद्र सरकार भी पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करती है।

कितना प्रीमियम देना होता है?
PM किसान मानधन योजना में 18 से 40 साल की उम्र के किसान हिस्सा ले सकते हैं। किसान को 60 साल की उम्र तक रेगुलर कंट्रीब्यूशन देना होता है। कम उम्र में हिस्सा लेने पर कंट्रीब्यूशन की रकम कम होती है। 18 साल के किसान को हर महीने 55 रुपये, 20 साल के किसान को 61 रुपये, 25 साल के किसान को 80 रुपये, 30 साल के व्यक्ति को 105 रुपये और 40 साल के किसान को 200 रुपये हर महीने देने होते हैं।

किसे मिलता है स्कीम का फ़ायदा?

यह स्कीम छोटे और सीमांत किसानों के लिए है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक खेती की ज़मीन है। किसान का नाम संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की ज़मीन की रजिस्ट्री में होना चाहिए। आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर ज़रूरी है। हालांकि, जो किसान NPS, EPFO ​​या ESIC के तहत आते हैं और इनकम टैक्स भी देते हैं, वे इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं।

कैसे अप्लाई करें?

इस स्कीम में हिस्सा लेने के लिए, किसान अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जा सकते हैं। आधार कार्ड, बैंक पासबुक या कैंसल चेक और ज़मीन के डॉक्यूमेंट साथ ले जाने होंगे। CSC ऑपरेटर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करता है। रजिस्ट्रेशन के बाद किसान को पेंशन अकाउंट नंबर और किसान कार्ड दिया जाता है। किसान की मौत के बाद उसके जीवनसाथी को नियम के मुताबिक 50 परसेंट यानी 1,500 रुपये हर महीने फैमिली पेंशन मिल सकती है।