Rajasthan: निकाय और पंचायतीराज चुनाव से जुड़े संशोधन बिल आज होंगे पेश, चुनाव लड़ने पर 2 बच्चों की बाध्यता होगी समाप्त

इंटरनेट डेस्क। राजस्थान विधानसभा में आज स्थानीय निकाय और पंचायतीराज चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण संशोधन बिल पेश किए जाएंगे। इन बिलों के पास होने के बाद 2 से ज्यादा बच्चों वाले लोगों को भी पंचायत और नगर निकाय चुनाव लड़ने की अनुमति मिल सकेगी। अभी तक ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोका गया था।

राज्य सरकार विधानसभा में दो अहम विधेयक पेश करने जा रही है। इनमें राजस्थान पंचायतीराज संशोधन बिल-2026 और नगरपालिका संशोधन बिल-2026 शामिल हैं। इन दोनों बिलों का उद्देश्य स्थानीय निकाय चुनाव में उम्मीदवार बनने की पात्रता से जुड़ी 2 बच्चों की अनिवार्यता को समाप्त करना है।

सरकार ने हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इन दोनों विधेयकों को मंजूरी दे दी थी. विधानसभा में पारित होने के बाद इन्हें कानूनी रूप दिया जाएगा। इसके बाद पंचायत और शहरी निकायों के चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए बच्चों की संख्या से जुड़ी कोई बाध्यता नहीं रहेगी।

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