Rajasthan: जेजेएम घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने कहा- अपने कर्तव्यों का दुरुपयोग किया
- byShiv
- 07 Jul, 2026
इंटरनेट डेस्क। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री महेश जोशी को जेजेएम घोटाले में अभी जेल में ही रहना होगा। इस मामले में एसीबी कोर्ट ने पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी और संजय बडाया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई करते हुए जज राजेश दडिया ने टिप्पणी की कि आरोपी ने मंत्री पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का दुरुपयोग कर अपराध किया, जो आमजन के विश्वास के साथ गंभीर विश्वासघात है।
मीडिया रिपोटर्स की माने तो कोर्ट ने कहा कि दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि महेश जोशी ने कैबिनेट मंत्री रहते हुए सह-आरोपियों के साथ मिलकर अपने प्रभाव का उपयोग किया, और ऊंची दरों पर टेंडर जारी करवाए। ईरकॉन कंपनी के फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित किया गया। साथ ही, वित्त समिति और बीईसी पर नियंत्रण होने के बावजूद ऐसे निर्णय लिए गए।
एसीबी ने यह भी पाया कि आरोपी ने रिश्वत की राशि प्राप्त की, इसी आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत अपराध मानते हुए उनके खिलाफ चालान पेश किया गया है। संजय बडाया के संबंध में कोर्ट ने कहा कि चालान में सामने आया है कि उसकी तत्कालीन मंत्री से नजदीकी थी और उसे विभाग की गोपनीय जानकारी तक पहुंच थी।
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