Rajasthan: जयपुर में रहते हैं तो जान ले ये पांच नियम, करना ही होगा पालन, नहीं तो पुलिस करेगी फिर आप पर....
- byShiv
- 05 Apr, 2025

इंटरनेट डेस्क। आप जयपुर में रहते हैं तो आप जान ले की पुलिस ने पांच नए नियम बनाएं हैं और आपको इन्हेें मानना ही होगा। जयपुर शहर में बढ़ती अपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने ये सख्त नियम लागू किए हैं। जान लेते हैं इनके बारे में।
1.होटल, रेस्टोरेंट, नाइट क्लब, बार, मॉल, डिस्कोथेक, पब, लॉज, फार्म हाउस और गेस्ट हाउस के मालिकों को अब रात 12 बजे के बाद शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी। रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकेगा।
2. मॉडिफाइड गाड़ियों पर पुलिस की नजर होगी, बिना मान्यता प्राप्त मॉडिफिकेशन जैसे प्रेशर हॉर्न, हाई इंटेंसिटी लाइट्स और मॉडिफाइड साइलेंसर पर सख्त कार्रवाई होगी
3.होटल, क्लब, मॉल, सार्वजनिक स्थानों और बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अब अनिवार्य होगा, यह नियम सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से रिकॉर्ड किए गए फुटेज को कम से कम 30 दिन तक सुरक्षित रखना होगा।
4.पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री के लिए नए नियम लागू किए गए हैं, अब गाड़ी खरीदने और बेचने से पहले खरीदार और विक्रेता की पूरी जानकारी वेरिफाई करना अनिवार्य होगा, फर्जी दस्तावेजों पर गाड़ी बेचने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।
5.सिम कार्ड खरीदने-बेचने के लिए नए और सख्त नियम लागू किए गए हैं, अब फर्जी आईडी पर सिम कार्ड बेचने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी
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