Rajasthan Politics: डीएफओ थप्पड़कांड में BJP के पूर्व विधायक भवानी सिंह को 3 साल की सजा, जाने क्या होगा आगे...

इंटरनेट डेस्क। राजस्थान के कोटा के लाडपुरा से विधायक रह चुके भवानी सिंह राजावत का विवादों से पुराना रिश्ता है। उनके बयान और उनके काम उन्हें कई बार चर्चाओं में ने आते है। ऐसे में एक पुराना मामला सामने आया हैं और वो ही उनके लिए परेशानी बन गया है। जी हां पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत पर पहले भी धमकी देने और थप्पड़ मारने का आरोप लग चुके। लेकिन अब जो मामला हैं वो तब का हैं जब वो विधायक थे। साल 2022 में राजावत ने एक डीएफओ अधिकारी को अपने समर्थकों के साथ धमकाया था और कथित तौर पर थप्पड़ मारा था। इसी मामले में उनकी परेशानी बढ़ी है।

क्या हुआ हैं 
मीडिया रिपोटर्स की माने तो इस घटना के बाद उन पर केस दर्ज किया गया था। अब इस मामले में 2 साल बाद कोर्ट ने भवानी सिंह राजावत को दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत सहित दो आरोपियों को कोर्ट ने 3 साल कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ कोर्ट ने राजावत और समर्थक महावीर सुमन पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि भवानी सिंह राजावत और महावीर सुमन को कोर्ट से जमानत भी मिल गई है।

हाई कोर्ट जाएंगे 
खबरों की माने तो इस मामले में राजावत ने कहा कि वह अब हाई कोर्ट में अपील करेंगे। दरअसल मार्च 2022 में दाढ़देवी माता मंदिर रोड पर यूआईटी की ओर से करवाए गए पेचवर्क को वन विभाग ने रुकवा दिया था। इस बात से नाराज होकर 31 मार्च 2022 को पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत अपने समर्थकों के साथ वन विभाग के कार्यालय में गए थे और डीएफओ को थप्पड़ मारा था। इस मामले में 1 अप्रैल 2022 को भवानी सिंह राजावत को गिरफ्तार किया था इसके बाद वह करीब 10 दिन जेल में रहने के बाद हाई कोर्ट से जमानत मिली थी।

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