एसआई भर्ती पेपर लीक मामला: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो महीने में निर्णय लेने का निर्देश

राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने राज्य सरकार को इस मामले में निर्णय लेने के लिए दो महीने का समय दिया है। न्यायमूर्ति समीर जैन की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में स्पष्ट किया गया कि सरकार को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना होगा और किसी भी जांच एजेंसी, जैसे एसओजी, के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है।

कोर्ट में पेश करनी होगी रिपोर्ट

न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राज्य सरकार को अपने निर्णय के बाद एक रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करनी होगी। इसके साथ ही, सब-इंस्पेक्टर पद के लिए फील्ड पोस्टिंग और ट्रेनिंग पर लगी रोक भी जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 2 मई को निर्धारित की गई है।

राज्य सरकार को मिला दो महीने का समय

एसआई भर्ती 2021 के दौरान हुए पेपर लीक को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह बिना किसी बाहरी प्रभाव के स्वतंत्र रूप से निर्णय ले और अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

हाईकोर्ट एडवोकेट हरेंद्र नील के अनुसार, राज्य सरकार की ओर से सुबह 10:30 बजे इस मामले को मेंशन किया गया था, जिसमें उन्होंने समय की मांग की। इसके बाद दोपहर 2 बजे फिर से मामले की सुनवाई हुई और अदालत ने सरकार को दो महीने का समय देते हुए स्पष्ट किया कि इस दौरान किसी भी तरह की बाहरी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ट्रेनिंग और फील्ड पोस्टिंग पर रोक बरकरार

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक सरकार अपनी रिपोर्ट पेश नहीं करती और कोई ठोस निर्णय नहीं ले लेती, तब तक सब-इंस्पेक्टर की फील्ड पोस्टिंग और ट्रेनिंग पर लगी रोक जारी रहेगी।

अगली सुनवाई 2 मई को

अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 मई को होगी, जिसमें यह देखा जाएगा कि सरकार ने कोर्ट के निर्देशों के अनुसार क्या कदम उठाए हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी की निगाहें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं।