ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन? ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है रद्द! जानें कौन सी गलतियां पड़ सकती हैं भारी
- byrajasthandesk
- 12 Mar, 2025

नई दिल्ली: अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं और अक्सर अपनी कार से दिल्ली जाते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक नई घोषणा की है, जिसके तहत अगर आप तीन बार से अधिक राश ड्राइविंग (सावधानी से या असुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाना) या शराब, ड्रग्स के प्रभाव में ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। यह कदम दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बढ़ते हुए खतरनाक सड़क हादसों को रोकने और "आदत से उल्लंघन करने वालों" के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए उठाया है।
सड़क हादसों में बढ़ोतरी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन सालों में सड़क हादसों की संख्या 1.38 लाख से बढ़कर 1.68 लाख हो गई है। इसके कारण, ट्रैफिक पुलिस ने परिवहन विभाग को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि उन ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की भी सिफारिश की गई है।
2021 में दिल्ली में कुल 1,239 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2024 तक यह संख्या बढ़कर 1,431 हो गई। इसका मतलब है कि 2021 में प्रति दिन तीन लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जा रहे थे, जो 2024 में बढ़कर चार लोग प्रति दिन हो गए हैं।
मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव
मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 में 2019 में संशोधन किया गया था, जिसके तहत अधिकतर अपराधों पर जुर्माना राशि ₹100 से बढ़कर ₹500 से ₹20,000 के बीच कर दी गई। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने हाल ही में दिल्ली परिवहन विभाग को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन ड्राइवरों का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की गई है, जो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 और/या 185 का तीन या उससे अधिक बार उल्लंघन करते हैं। यह धाराएं खतरनाक ड्राइविंग से संबंधित हैं, जैसे कि रेड लाइट कूदना, गलत तरीके से ओवरटेक करना, ड्राइविंग करते वक्त फोन का इस्तेमाल करना, और शराब या ड्रग्स के प्रभाव में गाड़ी चलाना।
इस पहल का उद्देश्य सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ड्राइवरों को अब सावधान रहना होगा कि वे बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।