Abhishek Manu Singhvi: संसद में अपने साथ क्या क्या ले जा सकते सांसद, ये रहे नियम, पैसों को लेकर भी हैं....
- byShiv
- 07 Dec, 2024

इंटरनेट डेस्क। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के नीचे नोटों की गड्डियां मिलने का मामला अब गर्माता ही जा रहा है। इस मामले में जांच के आदेश भी हो चुके है। आरोप लगे कि कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के नीचे नोटों की गड्डियां मिली हैं। हालांकि सिंघवी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। खबरों की माने तो उन्होंने कहा कि वह शायद ही कभी 500 रुपये का एक नोट भी साथ रखते हों, गड्डियों की बात तो दूर है। कांग्रेस ने भी इसको लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। ऐसे में आज जानेंगे संसद में क्या क्या ले जाया जा सकता है।
क्या हैं नियम
मीडिया रिपोटर्स की माने तो सांसदों को अपने पर्स या वॉलेट में पैसे ले जाने की अनुमति है, लेकिन संसद के अंदर अधिक कैश का प्रदर्शन या उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। हालांकि यह तय नहीं है कि कितने पैसे ले जाया जा सकता है लेकिन बहुत ज्यादा कैश ले जाने पर रोक है। यह नियम 2008 के कैश फॉर नोट के बाद सख्ती से लागू किया गया। उस समय लोकसभा में नोटों की गड्डियां लहराई गई थीं।
ये सामान ले जाने की हैं अनुमति
सांसदों को सिर्फ ऐसे सामान ले जाने की अनुमति है जो उनके विधायी कार्यों के लिए जरूरी हो
दस्तावेज, नोट्स, रिपोर्ट्स, या बिल जैसे महत्वपूर्ण कागजात
भाषण सामग्री, बहस और चर्चाओं के लिए तैयार सामग्री
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप वह भी पूर्व अनुमति के साथ
पर्स, स्टेशनरी आदि
हल्का नाश्ता
क्या-क्या ले जाना मना है?
बड़ी नकदी
हथियार
शोर मचाने वाले उपकरण
रिकॉर्डिंग डिवाइस
प्रदर्शन सामग्री
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