Congress: राहुल गांधी को मानहानी केस मामले में कोर्ट से झटका, याचिका हुई खारिज, पीएम मोदी पर कहा था चोकीदार चोर हैं
- byShiv
- 09 Sep, 2026
इंटरनेट डेस्क। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी वह याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता महेश श्रीश्रीमाल की तरफ से दाखिल मानहानि केस की कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी। मुंबई के गिरगांव कोर्ट में चल रहे इस केस में जस्टिस एनआर बोरकर की बेंच ने यह फैसला सुनाया।
क्या हैं मामला
मीडिया रिपोटर्स की माने तो यह पूरा मामला 2018 का है, जब राहुल गांधी ने राजस्थान में एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ बयान दिए थे। शिकायतकर्ता महेश श्रीश्रीमाल का कहना है कि इन बयानों की वजह से प्रधानमंत्री मोदी को न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। उन्होंने 2019 में मुंबई के मजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी, मजिस्ट्रेट ने अगस्त 2019 में राहुल गांधी को समन जारी किया था। यह समन गांधी को जुलाई 2021 में मिला, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया।
दी ये दलिल
खबरों की माने तो राहुल गांधी की तरफ से दलील दी गई कि यह शिकायत झूठी और राजनीति से प्रेरित है, उनके वकीलों ने सीआरपीसी की धारा 199(2) और आईपीसी की धारा 499 का हवाला देकर कहा कि कोई राजनीतिक पार्टी मानहानि की शिकायत करने वाला समूह नहीं मानी जा सकती, इसलिए श्रीश्रीमाल को यह शिकायत करने का अधिकार नहीं था। वहीं महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल मिलिंद साठे ने दलील दी कि हाईकोर्ट के पास मानहानि केस रद्द करने की शक्ति सीमित है और यह मामला ट्रायल के जरिए ही तय हो सकता है। श्रीश्रीमाल के वकील रोहन महाडिक ने कहा कि उनके मुवक्किल ने सबूतों के साथ शुरुआती तौर पर मजबूत केस बनाया है।
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