Electoral Bond: चुनावी चंदे पर आज ही देना होगा एसबीआई को हिसाब, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट करेगा अब ये कार्रवाई

इंटरनेट डेस्क। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया हैं और उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट ने जानकारी देने के लिए समय विस्तार की मांग कर रही याचिका को भी खारिज कर दिया है। ऐसे में अब एसबीआई को कोर्ट ने साफ कह दिया हैं की इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में आज शाम तक पूरी जानकारी दे।

कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच का कहना है कि एसबीआई मंगलवार तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी भारत निर्वाचन आयोग को दे। बता दें की सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगा दी थी। वहीं कोर्ट ने एसबीआई से कहा हैं की मंगलवार शाम 5 बजे तक जानकारियां प्रकाशित करें साथ ही अदालत ने बैंक को चेतावनी भी दी है कि अगर जानकारी नहीं दी गई, तो अवमानना की कार्यवाही की जाएगी।

बता दें की चुनाव आयोग को जानकारी देने के लिए एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा था। भारत के मुख्य न्यायाधीश  डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। बैंक तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कोर्ट को बताया है कि बैंक को जानकारी जुटाने के लिए और समय की जरूरत है। इसके बाद कोर्ट ने कहा की की जानकारी बैंक को मंगलवार शाम 5 बजे तक ही देनी है।

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