EPFO: घर निर्माण के लिए क्या हैं पीएफ का पैसा निकालने के नियम, जान ले आप भी

इंटरनेट डेस्क। आप नौकरी करते हैं तो आपका पीएफ का पैसा तो कटता ही है। इतना ही पैसा कंपनी भी आपके खाते में जमा करवाती है।  पर क्या आप जानते हैं कि आप अपने पीएफ का पैसा नौकरी के बीच में भी निकाल सकते हैं। दरअसल, कई ऐसे जरूरी काम होते हैं, जिनके लिए आप नौकरी के बीच में पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं।

घर निर्माण के लिए
ऐसे में अगर आप अपना घर बनाने या खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके प्रोविडेंट फंड की बचत इसमें बड़ी मदद कर सकती है। ईपीएफओ के मौजूदा नियमों के तहत नौकरी के दौरान भी घर से जुड़ी जरूरत के लिए पीएफ की आंशिक निकासी की सुविधा दी गई है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें और लिमिट तय की गई है।

घर के लिए पीएफ निकालने का क्या है नियम?
ईपीएफओ में हाउसिंग से जुड़ा पीएफ विड्रॉल पैराग्राफ 68बी, 68बीबी और 68 बीडी के तहत किया जाता है। घर खरीदने या बनाने के लिए आमतौर पर कम से कम 3 से 5 साल की सर्विस जरूरी मानी जाती है। वहीं अगर पीएफ का इस्तेमाल होम लोन चुकाने के लिए करना होता है तो करीब 10 साल की नौकरी का नियम लागू होता है। घर के रिनोवेशन के लिए मकान बने हुए कम से कम 5 साल पूरे होने चाहिए. वहीं घर खरीदने या बनाने के लिए कर्मचारी अपने कुल पीएफ बैलेंस का अधिकतम 90 प्रतिशत तक निकाल सकता है।

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