अतिरिक्त TDS कटौती से बचने के लिए भरें फॉर्म-13

TDS कटौती: यदि आपकी आय पर अतिरिक्त TDS काटा जा रहा है, तो कटौती से बचने के लिए फॉर्म-13 भरें

बैंक, कंपनियां, नियोक्ता और अन्य संस्थान आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित दरों पर TDS काटते हैं, भले ही करदाता की कुल कर देनदारी उतनी न हो। यदि आपकी आय पर अधिक TDS काटा जा रहा है, तो फॉर्म-13 भरना एक अच्छा समाधान हो सकता है।

क्या है फॉर्म-13?

फॉर्म-13 आयकर अधिनियम, 1961 के तहत एक विशेष फॉर्म है, जो करदाताओं को कम या शून्य TDS कटौती के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है। इसके माध्यम से करदाता पहले से अनुरोध कर सकते हैं कि उनकी आय पर सही अनुपात में TDS काटा जाए, जिससे उन्हें अतिरिक्त कटौती से बचाया जा सके। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जिनकी आय बैंक ब्याज, डिविडेंड या अन्य स्रोतों से होती है और जिनकी कर देनदारी शून्य होती है।

कौन भर सकता है फॉर्म-13?

  • वेतनभोगी कर्मचारी, जिनकी कुल कर देनदारी TDS कटौती से कम है।
  • वरिष्ठ नागरिक, जिनकी आय पेंशन, ब्याज या किराए से होती है।
  • वे लोग, जो किराया, डिविडेंड या अन्य निवेश स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं।
  • व्यापारी और फ्रीलांस प्रोफेशनल, जो अपनी वार्षिक आय पर कम TDS कटौती चाहते हैं।
  • वे लोग, जिनकी आय निवेश से होती है लेकिन वे मानक कटौती से अधिक TDS से बचना चाहते हैं।

फॉर्म-13 भरने की अंतिम तिथि

  1. चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च 2025 है।
  2. आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

फॉर्म-13 भरने की प्रक्रिया

  1. पात्रता जांचें: पहले सुनिश्चित करें कि आपकी आय उस श्रेणी में आती है, जिस पर कम या शून्य TDS कटौती लागू हो सकती है।
  2. ऑनलाइन आवेदन करें: आयकर विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन करें, फॉर्म-13 भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  3. प्रमाण पत्र प्राप्त करें: आवेदन जमा करने के बाद, आयकर विभाग इसे मूल्यांकन करेगा और प्रमाण पत्र जारी करेगा।
  4. प्रमाण पत्र नियोक्ता/बैंक को दें: प्रमाण पत्र संबंधित संस्थान (नियोक्ता, बैंक, वित्तीय संस्थान) को दें, ताकि वे सही दर पर TDS काटें या TDS न काटें।

किन आय स्रोतों पर लागू होता है?

  • वेतन
  • प्रतिभूतियों पर ब्याज
  • डिविडेंड
  • बैंक ब्याज
  • संविदात्मक आय
  • कमीशन से प्राप्त आय
  • किराया
  • प्रोफेशनल सेवाओं के लिए भुगतान
  • अनिवासी भारतीयों (NRI) की आय

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  1. आयकर विभाग की वेबसाइट (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal) पर जाएं और लॉगिन करें।
  2. "Form-13 for Lower/Nil Deduction of TDS" पर क्लिक करें।
  3. आवश्यक जानकारी भरें और अपनी आय के स्रोतों का उल्लेख करें।
  4. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, जिनमें शामिल हो सकते हैं:
    • पिछले तीन वर्षों के आयकर रिटर्न
    • बैंक स्टेटमेंट
    • नियोक्ता या संस्था से आय प्रमाण पत्र
  5. आवेदन जमा करें। विभाग इसे विचार करेगा और प्रमाण पत्र जारी करेगा।

फॉर्म-13 भरने के लाभ

  1. अतिरिक्त TDS कटौती से बचाव: यदि आपकी कर देनदारी कम है, तो पहले से TDS कटौती कम करवाई जा सकती है।
  2. नकदी प्रवाह में सुधार: आपके पास अधिक नकदी उपलब्ध होगी, जिससे मासिक वित्तीय योजना आसान होगी।
  3. कर वापसी के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं: चूंकि पहले से सही अनुपात में TDS काटा जाएगा, बाद में टैक्स रिफंड के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
  4. सरल और तेज़ प्रक्रिया: ऑनलाइन आवेदन के बाद कुछ हफ्तों में प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
  5. व्यक्तिगत कर नियोजन में सुविधा: आप अपने वार्षिक कर नियोजन को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं।

निष्कर्ष: यदि आपकी आय पर अधिक TDS काटा जा रहा है और आप हर साल टैक्स रिफंड की परेशानी से बचना चाहते हैं, तो फॉर्म-13 भरना एक बेहतरीन समाधान हो सकता है। इससे न केवल आपके नकदी प्रवाह में सुधार होगा बल्कि आपको कर संबंधी अनावश्यक जटिलताओं से भी बचने में मदद मिलेगी।