ITR: आईटीआर फाइल करने की बढ़ी डेडलाइन, अब भर सकते हैं इस दिन तक

इंटरनेट डेस्क। अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो कुछ टैक्सपेयर्स के लिए राहत की खबर है। जी हां  सरकार ने इस साल कुछ कैटेगेरी के टैक्स पेयर्स के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दी है। कुछ लोगों को अब एक महीना और मिलने वाला है। ये राहत सभी टैक्सपेयर्स को नहीं मिलने वाली है ।

किन लोगों को मिला समय?
नई व्यवस्था के तहत बिजनेस या प्रोफेशन से आय वाले ऐसे करदाता, जिनका टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं है, वे अब 31 अगस्त 2026 तक आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से आईटीआर-3 और आईटीआर-4 फाइल करने वाले योग्य करदाता शामिल हैं।

सैलरीड लोगों के लिए क्या है लास्ट डेट?
अगर आप नौकरीपेशा हैं और आईटीआर-1 या आईटीआर-2 भरते हैं, तो आपके लिए कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई 2026 तक ही अपना रिटर्न दाखिल करना होगा। इसके बाद रिटर्न दाखिल करने पर लेट फीस और अन्य नियम लागू हो सकते हैं।

PC- loansjagat.com