Kejriwal: दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को झटका, जमानत पर लगाई रोक, अगले दो से तीन में आएगा आदेश
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- 22 Jun, 2024
इंटरनेट डेस्क। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दिए जाने के निचली अदालत के फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। बता दें की दो गुरूवार के दिन ही केजरीवाल को जमानत मिली थी और शुक्रवार को उन्हें बाहर आना था, लेकिन उसके पहले ही ईडी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई और इस मामले में रोक लगा दी। अब हाईकोर्ट ने ईडी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
हाईकोर्ट ने लगाई रोक
मीडिया रिपोटर्स की माने तो इस मामले में हाईकोर्ट ने केजरीवाल की निचली अदालत से मिली जमानत पर रोक लगा दी और न्यायाधीश ने कहा दो-तीन दिन के लिए ऑर्डर रिजर्व रख रहे हैं। आदेश सुनाए जाने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगी रहेगी। हाईकोर्ट का कहना है कि वह दो-तीन दिन में ईडी की स्थगन अर्जी पर आदेश पारित करेगी और तब तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक रहेगी। कोर्ट ने वकीलों को सोमवार तक लिखित दलीलें दाखिल करने की छूट दी है।
ईडी पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट
मीडिया रिपोटर्स की माने तो, गुरुवार को ट्रायल कोर्ट में वैकेशन जज न्याय बिंदु ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सीएम केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी थी और यह भी कहा था कि वह एक लाख के मुचलके पर जमानत पर रिहा हो सकते हैं। वहीं ईडी ने कोर्ट के इस फैसले का लगातार विरोध किया। इसके बाद ईडी ने शुक्रवार सुबह ही दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी और दिल्ली सीएम केजरीवाल की जमानत रूक गई।
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