Kolkata rape case: ममता सरकार ने एंटी रेप बिल करवाया विस में पास, दोषी को 10 दिन के अंदर होगी फांसी

इंटरनेट डेस्क। पश्चिम बंगाल में आरजी कर अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ में रेप और मर्डर की घटना के बाद भारी उबाल है। प्रदेश सहित देशभर में इसको लेकर धरने प्रर्दशन का दौर जारी है। वहीं  अब ममता सरकार ने ऐसे अपराधों की के लिए  विधानसभा में मंगलवार को एंटी रेप बिल पास करवाया। नए कानून के तहत रेप केस की 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा पीड़ित के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी। भाजपा ने भी बिल का समर्थन किया है।

ममता सरकार लाई नया कानून
मीडिया रिपोटर्स की माने तो इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) नाम दिया गया है। अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उसके बाद यह राष्ट्रपति के पास जाएगा। दोनों जगह पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप-मर्डर हुआ था। इसके बाद देशभर में डॉक्टरों और राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के बाद ममता बनर्जी ये कानून लेकर आई है।

पहले कह चुकी हैं ममता
मीडिया रिपोटर्स की माने तो ममता बनर्जी ने कहा था कि वो राज्य में रेप जैसे अपराध के लिए सख्त कानून बनाएंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी इसके लिए दो बार चिट्ठी लिखी थी। वहीं भाजपा की और से सुवेंदु अधिकारी का कहना है की हम चाहते हैं कानून तत्काल लागू हो, यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हमें परिणाम चाहिए। इसलिए हम पूरा समर्थन करते हैं। मुख्यमंत्री को जो कहना है कह सकती हैं, लेकिन गारंटी देनी होगी कि यह बिल तुरंत लागू होगा।

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