LPG Shortage: केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देश, कमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए ओएमसीएस में करना होगा रजिस्ट्रेशन
- byShiv
- 25 Mar, 2026
इंटरनेट डेस्क। एलपीजी किल्लत के बीच कमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए केंद्र सरकार ने नया फरमान जारी किया है। रेस्टोरेंट, ढाबा और होटलों के लिए वैसे ये राहत भरी खबर है। अब उन्हें भी कमर्शियल गैस सिलिंडर निर्बाध रूप से मिलेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के सिलिंडर की आपूर्ति नहीं की जाएगी।
दिया दिशा निर्देश
मीडिया रिपोटर्स की माने तो केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के में अब कमर्शियल सिलिंडर की आपूर्ति बढ़ाया जा रहा है, इसका लाभ लेने के लिए जो भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसे रेस्टोरेंट, ढाबा और होटल कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर का उपयोग करते हैं, उन्हें संबंधित आयल कंपनियों में पंजीकरण कराना होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि घरेलू गैस का दुरुपयोग न हो और सही उपभोक्ता तक सब्सिडी व आपूर्ति पहुंचे।
क्या करना होगा
जानकारी के अनुसार राजधानी के शहरी क्षेत्रों के ग्राहकों को पीएनजी के लिए आवेदन करना होगा। कमर्शियल उपभोक्ताओं की पहचान स्पष्ट होगी, इससे गैस की आपूर्ति पारदर्शी बनेगी और कालाबाजारी और दुरुपयोग पर रोक लगेगी।
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