National Consumer Helpline: एमआरपी से ज्यादा मांगी जा रही हैं कीमत तो करें आप भी इस जगह पर शिकायत
- byShiv
- 05 Jun, 2026
इंटरनेट डेस्क। आपने देखा होगा की आप बाजार से कोई सामाना लेने जाते हैं तो कई बार दुकानदार आपसे उत्पाद पर छपी एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने की कोशिश करता है। कई लोग विवाद से बचने के लिए अतिरिक्त पैसे दे देते हैं, जबकि कुछ लोग दुकान पर ही बहस करने लगते हैं। लेकिन आपके पास कानूनी अधिकार मौजूद हैं?
बनी हैं ये सुविधा
भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जैसी व्यवस्था बनाई है। जहां एमआरपी से ज्यादा वसूली, गलत बिलिंग, खराब उत्पाद या सेवा से जुड़ी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं
पहले बिल जरूर मांगें
अगर किसी दुकानदार ने आपसे किसी पैक्ड सामान के लिए एमआरपी से अधिक कीमत वसूली है, तो सबसे पहले खरीदारी का बिल या कैश मेमो जरूर लें। कई लोग छोटी राशि समझकर बिना बिल लिए ही भुगतान कर देते हैं, लेकिन बाद में शिकायत दर्ज कराने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं होता।
एमआरपी जांचें
खरीदारी करने से पहले उत्पाद के पैकेट पर छपी अधिकतम खुदरा कीमत को ध्यान से पढ़ें। कई बार ग्राहक जल्दबाजी में बिना कीमत देखे भुगतान कर देते हैं। यदि बिल में लिखी कीमत और पैकेट पर छपी एमआरपी में अंतर है, तो तुरंत इसकी जानकारी नोट करें।
कंज्यूमर हेल्पलाइन पर शिकायत करें
यदि दुकानदार आपकी बात नहीं मानता और एमआरपी से ज्यादा पैसे वसूलता है, तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन नंबर के जरिए की जा सकती है। शिकायत दर्ज करते समय बिल, उत्पाद की फोटो और अतिरिक्त वसूली से जुड़े सभी सबूत अपलोड करने होते हैं। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो 1800-11-4000 / 14404 नंबर पूरी तरह से निशुल्क है।
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