New Tax Rules : इनकम टैक्स में 5 बड़े बदलाव; जानें आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा?

pc: Zee Business

अगर आप ITR फाइल कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी खबर है। 1 अप्रैल 2026 से देश के इनकम टैक्स सिस्टम में ज़रूरी बदलाव लागू हो गए हैं और इसका सीधा असर टैक्सपेयर्स पर पड़ेगा। केंद्र सरकार ने बजट 2026 में जिन बदलावों की घोषणा की थी, उनके मुताबिक अब नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया है। पुराना इनकम टैक्स एक्ट, जो 1961 से लागू था, अब इतिहास बन गया है।

नए कानून में भाषा को आसान बनाया गया है। टैक्सपेयर्स के लिए नियमों को समझना और उनका पालन करना आसान होगा। लेकिन मौजूदा इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को भी बड़ी राहत दी गई है। जिन टैक्सपेयर्स के अकाउंट ऑडिट के लिए एलिजिबल नहीं हैं, उनके लिए ITR-3 और ITR-4 फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बदलकर 31 अगस्त कर दी गई है। लेकिन ITR-1 और ITR-2 की आखिरी तारीख 31 जुलाई ही रहेगी।

साथ ही, रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। लेकिन अगर रिवाइज्ड रिटर्न 31 दिसंबर के बाद फाइल किया जाता है, तो ज्यादा फीस लग सकती है।

सरकार ने टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) के रेट में भी बदलाव किया है। शराब, स्क्रैप, साथ ही कोयला, लिग्नाइट और आयरन ओर की बिक्री पर TCS रेट 1 परसेंट से बढ़ाकर 2 परसेंट कर दिया गया है। जबकि तेंदू पत्ते की बिक्री पर TCS 5 परसेंट से घटाकर 2 परसेंट कर दिया गया है।

लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत विदेश यात्रा के लिए भेजी जाने वाली रकम पर अब एक जैसा 2 परसेंट TCS लगेगा, और पढ़ाई और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए विदेश भेजी जाने वाली रकम पर भी TCS कम कर दिया गया है।