Petrol-Diesel: केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर घटाई एक्साइड ड्यूटी, 10 रुपए की हुई कटौती, आम जनता को नहीं...

इंटरनेट डेस्क। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल से जुड़े टैक्स और निर्यात नियमों में बड़ा बदलाव किया है। जानकारी के अनुसार पेट्रोल पर एक्साइड ड्यूटी 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया है और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर से घटाकर एक्साइड ड्यूटी शून्य कर दिया है। लेकिन इससे रिटेल दामों में कोई कटौती नहीं होगी।

जारी हुई अधिसूचना
मीडिया रिपोटर्स की माने तो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचनाओं के मुताबिक ये सभी नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। सरकार का यह कदम ऊर्जा क्षेत्र में टैक्स स्ट्रक्चर को तर्कसंगत बनाने और निर्यात से जुड़े प्रावधानों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2017 में संशोधन करते हुए पेट्रोल, हाई-स्पीड डीजल और एटीएफ पर नियम 18 और 19 के प्रावधानों को लागू न करने का फैसला किया है।

क्यों किया सरकार ने ये बदलाव?
सरकार ने निर्यात के लिए भेजे जाने वाले हाई-स्पीड डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की दर 18.5 रुपये प्रति लीटर तय की है। वहीं, पेट्रोल के निर्यात पर इस विशेष शुल्क को शून्य रखा गया है, जिससे पेट्रोल निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है। इसके अलावा, हाई-स्पीड डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 3 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है।

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