PF Withdrawal: पीएफ विड्राल प्रोसेस हुई और भी आसान, बिना किसी डॉक्यूमेंट के निकाल सकेंगे पैसा

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पीएफ खाताधारकों के लिए एक ज़रूरी खबर है। अब पीएफ खाते से पैसा निकालना और भी आसान हो गया है। अब आपको पीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए किसी दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं होगी। सरकार ने इस प्रक्रिया को और आसान बना दिया है।

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है। अगर आपके पीएफ खाते का पैन कार्ड और बैंक विवरण सही तरीके से अपडेट है। ये सभी जानकारी ईपीएफओ रिकॉर्ड में सही से मेल खाती है, तो आप कुछ ही मिनटों में पीएफ खाते से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं।

ईपीएफओ ने 2017 में कंपोजिट क्लेम फॉर्म लॉन्च किया था। इस फॉर्म के ज़रिए आप शादी, मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की शिक्षा और घर खरीदने के लिए पीएफ से एडवांस पैसा निकाल सकते थे। इस पैसे को निकालने के लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट या अन्य दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती थी। हालाँकि, अब आपको किसी दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं होगी।

ईपीएफओ ने बताया कि सुरक्षा के लिए अब ओटीपी और फेस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। ताकि कहीं कोई धोखाधड़ी न हो। आज 90 प्रतिशत से ज़्यादा पीएफ क्लेम ऑनलाइन नहीं किए जाते। इनमें से कई क्लेम तीन दिन के अंदर सेटलमेंट के ज़रिए निपटा दिए जाते हैं।

पीएफ निकासी का आसान तरीका

EPFO की वेबसाइट या उमंग ऐप पर जाएँ।
इसके बाद, अपना UAN नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।
इसके बाद, अपना आधार, पैन कार्ड और बैंक विवरण अपडेट करें।
ऑनलाइन टैब पर जाएँ और क्लेम (फॉर्म-31, 19, 10C) पर क्लिक करें।
आप जिस कारण से पीएफ निकालना चाहते हैं, उसकी जानकारी लिखें, जैसे शादी, बीमारी, घर खरीदना।
इसके बाद, OTP और फेस वेरिफिकेशन के ज़रिए फॉर्म सबमिट करें।

इसके बाद, अगर आपकी सारी जानकारी सही है, तो सिर्फ़ 3 दिनों में पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए, EPFO की वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी अपडेट करें।