Rajasthan: गांधी वाटिका ट्रस्ट अधिनियम 2023 होगा निरस्त, विधानसभा में विधेयक लाएगी सरकार

इंटरनेट डेस्क। राजस्थान की भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को हुई। इस बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। इसमें जो सबसे बड़ा निर्णय रहा वो राजस्थान की पिछली गहलोत सरकार द्वारा लाए गए गांधी वाटिका ट्रस्ट अधिनियम 2023 को निरस्त करने का रहा। मीडिया रिपोटर्स की माने तो भजनलाल सरकार ने गांधी वाटिका ट्रस्ट अधिनियम 2023 को निरस्त करने का फैसला किया है। 

गहलोत सरकार में लाया गया था अधिनियम
मीडिया रिपोटर्स की माने तो गहलोत सरकार ये अधिनियम लेकर आई थी। लेकिन अब राजस्थान की भजनलाल सरकार महात्मा गांधी की जीवनी पर आधारित संग्रहालय गांधी वाटिका के संचालन और प्रबंधन के लिए गांधी वाटिका ट्रस्ट एक्ट को समाप्त करेगी। इसके लिए विधानसभा में विधेयक भी लाया जाएगा।

कैबिनेट बैठक के बाद बताया गया
मीडिया रिपोटर्स की माने तो कैबिनेट बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गांधी वाटिका ट्रस्ट अधिनियम को निरस्त करने का फैसला किया गया है। क्योंकि अधिनियम में कुछ खामियां थीं। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने गांधी वाटिका ट्रस्ट को ऐसे असीमित अधिकार दिए जिनकी जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि गांधी वाटिका का संचालन जारी रहेगा। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि गांधी वाटिका न्यास, जयपुर अधिनियम-2023 को समाप्त करने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले साल 23 सितंबर को जयपुर के सेंट्रल पार्क में बनी गांधी वाटिका का लोकार्पण किया था।

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