Rajasthan: भजनलाल सरकार का ये आदेश जान खुशी से झूम उठेंगे राज्य कर्मचारी, हो चुकी हैं बड़ी घोषणा

इंटरनेट डेस्क। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर हैं और वो ये की 52 साल बाद अब राजस्थान सरकार ने भी कर्मचारियों पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है।  जी हां अब प्रदेश सरकार के कर्मचारी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। केंद्र सरकार के बाद राज्य की भजनलाल सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है।

आदेश हुए जारी 
मीडिया रिपोटर्स की माने तो कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव राजेंद्र सिंह कविया ने 1972 और 1981 के आदेशों में संशोधन करते हुए सर्कुलर जारी किया है। जानकारी के अनुसार आदेशों की प्रति राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रियों, मुख्य सचिव, संभागीय आयुक्त, सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों और कलक्टर को भी भेजे गए हैं। कार्मिक विभाग के सर्कुलर के मुताबिक 1972 और 1981 के आदेशों की समीक्षा के बाद जिन संगठनों को प्रतिबंधित सूची में रखा गया था। उसमें से आरएसएस को बाहर किया गया है।

पहले कार्रवाई का था प्रावधान
मीडिया रिपोटर्स की माने तो कार्मिक विभाग के 18 मार्च 1981 के सर्कुलर में लिखा है कि राजस्थान असैनिक सेवाएं आचरण नियम 1971 के नियम 7 के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल, संगठन का सदस्य अथवा सहायक नहीं बन सकता है और न हीं उसकी गतिविधियों में भाग ले सकता है। 21 अप्रैल 1972 के सर्कुलर के अनुसार आरएसएस और जमाते इस्लामी सहित 17 संगठनों की गतिविधियों में भाग लेने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया था।

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