SDM slapping case: जान ले क्या हैं लोकसेवक के साथ मारपीट पर सजा का प्रावधान, मिलती हैं किस तरह की सजा
- byShiv sharma
- 15 Nov, 2024
इंटरनेट डेस्क। टोंक जिले की देवली उनियारा सीट दो दिनों से इतनी चर्चा में हैं जो कभी नहीं रही। जी हां यहां चुना के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। इस बीच मामला इतना बिगड़ गया कि आगजनी, पत्थरबाजी और चक्काजाम की स्थिति बनी हुई हैं। पुलिस ने नरेश मीणा को अरेस्ट कर लिया है। ऐसे में अब सवाल यह सबके मन में आ रहा हैं कि क्या किसी उपखंड अधिकारी को थप्पड़ मारना कोई मामूली बात है या यह गंभीर अपराध है? थप्पड़ मारने वाले के खिलाफ कानून में सजा का भी कोई प्रावधान है? तो जानते हैं बारे में।
क्या हो सकती हैं सजा
इस बारे में जानकारों ने बताया कि आईपीसी की धारा 21 में लोक सेवक की परिभाषा दी हुई है, जिसमें चपरासी से लेकर कलेक्टर तक वो हर लोक सेवक शामिल है, जो सेवा के बदले सरकार से तनख्वाह लेता है। लोक सेवकों के साथ ऑन डयूटी मारपीट करने पर बाकायदा सजा का प्रावधान है।
मिलती हैं सजा
जानकारी के अनुसार किसी भी लोक सेवक के साथ कहासुनी, सामान्य हाथापाई की है तो वह दोषी है, मगर यह आईपीसी की धारा 323 में जमानती अपराध है, लेकिन हाथापाई करते हुए राजकार्य में बाधा पहुंचाई जाए या धारा 332 और लोक सेवक पर हमला किया जाता है तो वह आईपीएसी 353 का अपराध है, जो गैर जमानती है। ऐसे मंे माजा जा रहा हैं कि नरेश मीणा द्वारा किया गया अपराध अब उनके लिए मुश्किले तो खड़ी करेगा ही साथ साथ आने वाले समय में परेशानी भी बनेगा।
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