SIM Rule: 24 अगस्त से बदलने जा रहे नए सिम कॉर्ड खरीदने के नियम, मुश्किल होगा नया नंबर लेना

इंटरनेट डेस्क। सरकार की और से नई सिम खरीदने को लेकर नए नियम शुरू होने वाले है।  अगर आपके नाम पर पहले कई मोबाइल नंबर इश्यू हो चुके हैं तो मुश्किल हो सकती है। दरअसल केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग ने मोबाइल कनेक्शन को लेकर नई सख्ती शुरू की है। 24 अगस्त 2026 से टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे लोगों को नया मोबाइल कनेक्शन देने से रोकना होगा, जिनके नाम पर तय सीमा तक सिम पहले से मौजूद हैं।

नया सिम लेने से पहले होगी जांच
भारत के ज्यादातर हिस्सों में एक शख्स के नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन की सीमा है। जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वाेत्तर के राज्यों में यह सीमा कम है। वहां एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 6 मोबाइल कनेक्शन हो सकते हैं। यह सीमा सभी टेलीकॉम कंपनियों को मिलाकर लागू होती है। 

क्या हैं नए निर्देश
डीओटी के नए निर्देश के तहत टेलीकॉम कंपनियों को यह देखना होगा कि नया सिम लेने वाले व्यक्ति के नाम पर पहले से कितने नंबर हैं। अगर तय सीमा पूरी हो चुकी है तो नया कनेक्शन जारी नहीं किया जाएगा। इस नए सिस्टम की सबसे दिलचस्प बात फोटो से होने वाली जांच है। डीओटी का डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी डीआईपी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, 23 अगस्त से उन लोगों की तस्वीर टेलीकॉम कंपनियों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, जिनके नाम पर पहले से तय संख्या तक मोबाइल कनेक्शन हैं।

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