E-20 Petrol: E-20 Petrol: से रायपुर में गाड़ी खराब होने का दावा, कंज्यूमर कोर्ट ने कहा, कंपनी नई कार देें या फिर पूरा पैसा
- byShiv
- 17 Jul, 2026
इंटरेनट डेस्क। देश में ई-20 पेट्रोल को लेकर एक नया ही विवाद छिड़ा हुआ है। इन सबके बीच में एक बड़ी खबर यह हैं की छत्तीसगढ़ में रायपुर कंज्यूमर कोर्ट ने देश का पहला ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। ई-20 पेट्रोल की वजह से गाड़ी खराब होने की शिकायत के बाद अदालत ने गाड़ी के मालिक के हक में फैसला सुनाते हुए कार कंपनी को आदेश दिया कि या तो नई कार दी जाए नहीं तो पूरे पैसे वापस किए जाएं।
क्या आरोप था
मीडिया रिपोटर्स की माने तो मालिक का आरोप था कि ई-20 पेट्रोल के इस्तेमाल से उसकी गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा। उपभोक्ता का दावा है कि ई20 पेट्रोल भरवाने के बाद गाड़ी के इंजन में बार-बार दिक्कतें आने लगीं। जैसे खराब परफॉर्मेंस, मिसफायरिंग और माइलेज या क्षमता में धीरे-धीरे कमी आना।
क्या है पूरा मामला?
शिकायत के मुताबिक, बार-बार मरम्मत के बावजूद ये दिक्कतें बनी रहीं और आखिर में इंजन से जुड़े बड़े खर्च करने पड़े। झगड़ा इस बात पर था कि क्या ई20 पेट्रोल का इस्तेमाल मैकेनिकल दिक्कतों के लिए जिम्मेदार था। गाड़ी बनाने वाली कंपनी और डीलर ने इस दावे का विरोध यह कहते हुए किया कि मॉडल ई20 फ्यूल के साथ पूरी तरह से कम्पैटिबल था और ये खराबी रेगुलर टूट-फूट, मेंटेनेंस की दिक्कतों या दूसरी अलग वजहों से हुई थीं। हालांकि, कंज्यूमर कमीशन मैन्युफैक्चरर की दलीलों से सहमत नहीं हुआ। अपने आदेश में कमीशन ने कहा कि कंज्यूमर ने मरम्मत के लिए कई बार अधिकृत वर्कशॉप से संपर्क किया था लेकिन गाड़ी में वही दिक्कतें बनी रहीं। कमीशन ने माना कि बार-बार मरम्मत की कोशिशों और खराबी के बने रहने से कंज्यूमर का पक्ष मजबूत होता है कि समस्या का असरदार तरीके से समाधान नहीं किया गया था। शिकायत को स्वीकार करते हुए आयोग ने निर्माता और डीलर को वाहन मालिक के मरम्मत का खर्च वापस करने का निर्देश दिया। साथ ही मानसिक परेशानी और कानूनी कार्यवाही के दौरान हुए खर्च के लिए मुआवजा देने का भी आदेश दिया।
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