EPFO New Scheme : EPFO का बड़ा ऐलान! सिर्फ़ 6 महीने के लिए नई स्कीम, किसे होगा फ़ायदा?

हर कर्मचारी अपनी सैलरी का एक हिस्सा PF में जमा करता है। इससे उन्हें मुश्किल समय में या रिटायरमेंट के बाद मदद मिलती है। अब EPFO ​​में कुछ और बदलाव किए गए हैं। एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइज़ेशन (EPFO) ने एलिजिबल इंस्टीट्यूशन के लिए 6 महीने की स्पेशल एमनेस्टी स्कीम (EPFO एमनेस्टी स्कीम 2026) शुरू की है।

अब यह स्कीम PF ट्रस्ट चलाने वाले कुछ इंस्टीट्यूशन और कंपनियों को अपने रिकॉर्ड रेगुलर करने का एक बार का मौका देगी। मिनिस्ट्री ऑफ़ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, यह स्कीम ऐसे इंस्टीट्यूशन के लिए है जिनके PF ट्रस्ट इनकम टैक्स एक्ट के तहत मान्यता प्राप्त हैं। लेकिन उन्हें केंद्र या राज्य सरकार से EPF एक्ट के सेक्शन 17 के तहत ज़रूरी फॉर्मल छूट नोटिफिकेशन नहीं मिला है।

किस इंस्टीट्यूशन को मिलेगा फायदा?
स्पेशल एमनेस्टी स्कीम ऐसे इंस्टीट्यूशन पर लागू होती है जो इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत मान्यता प्राप्त PF ट्रस्ट चलाते हैं, लेकिन उनके पास ऑफिशियल छूट नोटिफिकेशन नहीं है। इन इंस्टीट्यूशन को अब अपना स्टेटस रेगुलर करने का मौका मिलेगा।

दो ग्रुप में बंटवारा
EPFO ने एलिजिबल संस्थाओं को दो ग्रुप में बांटा है। पहले ग्रुप में वे संस्थाएं शामिल हैं जो पहले से ही रेगुलर होने की कोशिश कर रही हैं और नियमों का पालन करना शुरू कर दिया है। दूसरे ग्रुप में वे संस्थाएं शामिल हैं जिन्हें सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत छूट मिली है।

स्कीम का बड़ा फायदा
EPFO की यह स्कीम एक तय समय के लिए ट्रस्ट बनाने से मिली छूट को रेगुलर करेगी। साथ ही, कुछ शर्तों में ढील दी जाएगी। इसमें कर्मचारियों की संख्या, फंड का साइज़ और पिछले तीन साल शामिल हैं। अनुपया स्कीम एक तय समय के लिए ट्रस्ट बनाने से मिली छूट को रेगुलर करेगी। साथ ही, कुछ शर्तों में ढील दी जाएगी। इसमें कर्मचारियों की कम से कम संख्या, फंड का साइज़ और पिछले तीन साल शामिल हैं।