ATM से PF का पैसा कैसे निकालें? बहुत से लोगों को नहीं होगा पता, जानें यहाँ
- byvarsha
- 05 May, 2026
pc: maharashtratimes
EPFO अपने करोड़ों मेंबर्स के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। अब आपको PF अकाउंट से पैसे निकालने के लिए क्लेम सेटलमेंट का लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सरकार PF अकाउंट को बैंकिंग सिस्टम से लिंक कर रही है, जिससे ATM से कैश निकालना या UPI के ज़रिए पेमेंट करना मुमकिन हो जाएगा। इससे इमरजेंसी में पैसे मिलना आसान हो जाएगा।
अगर आप नौकरी करते हैं, तो आपकी सैलरी से PF कटना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPFO) एक रिटायरमेंट सेविंग्स स्कीम है, जिसमें एम्प्लॉई और कंपनी दोनों हर महीने एम्प्लॉई की सैलरी का एक हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं।
यह रकम भविष्य में ज़रूरत के समय फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। अब केंद्र सरकार PF को बैंकिंग गेटवे से लिंक करने की तैयारी कर रही है। इससे लोग अब ATM और UPI के ज़रिए आसानी से PF निकाल पाएंगे। आज के इस पार्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ATM से PF कैसे निकालें। आइए जानते हैं।
क्या आप ATM से PF का पैसा निकाल सकते हैं?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, PF अकाउंट होल्डर्स को ATM से PF निकालने के लिए एक कार्ड दिया जाएगा। यह कार्ड बैंक ATM जैसा दिखेगा।
यह विड्रॉल कार्ड PF अकाउंट होल्डर के PF अकाउंट से लिंक होगा।
अकाउंट होल्डर को निकाली गई रकम ऑनलाइन क्लेम करनी होगी।
इसके बाद, अकाउंट होल्डर विड्रॉल कार्ड की मदद से ATM से सीधे अपने PF अकाउंट से पैसे निकाल सकेंगे।
ATM से PF निकालने के बारे में आपको क्या जानना चाहिए
यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिव होना चाहिए।
UAN से लिंक मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए।
UAN का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड से लिंक होना ज़रूरी है।
कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ATM से PF का पैसा निकालने के लिए आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। एड्रेस प्रूफ
ID प्रूफ
बैंक अकाउंट नंबर
IFSC कोड वाले खाली और कैंसल चेक
ज़रूरी बदलाव
75 परसेंट तक विड्रॉल: नए नियमों के मुताबिक, अकाउंट होल्डर ATM या UPI के ज़रिए अपने कुल PF बैलेंस का 75 परसेंट तक निकाल सकेंगे। लिमिटेशन: कुछ शुरुआती जानकारी के मुताबिक, UPI से 1 लाख रुपये तक तुरंत विड्रॉल की सुविधा मिल सकती है।
ऑटो-सेटलमेंट: बीमारी, पढ़ाई या शादी के लिए PF निकालते समय, क्लेम अब बिना किसी इंसानी दखल के 'ऑटो-मोड' में सेटल हो जाएंगे। एम्प्लॉयर की मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं: अब क्लेम सेटलमेंट के लिए कंपनी के डिजिटल सिग्नेचर या मंज़ूरी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होगी।





