राशन कार्ड धारकों के लिए नई जानकारी: 3 महीने तक राशन नहीं लेने पर रद्द हो सकता है कार्ड, जानें नियम और समाधान
- byTrainee
- 30 Dec, 2024

भारत सरकार की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) योजना के तहत जरूरतमंदों को कम कीमत पर राशन उपलब्ध कराया जाता है। राशन कार्ड इस योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यदि लंबे समय तक इसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है।
रद्द होने का कारण:
राशन कार्ड का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ते दाम पर अनाज और अन्य जरूरी खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। यदि कोई व्यक्ति कई महीनों तक राशन का लाभ नहीं उठाता, तो यह माना जाता है कि उसे अब इसकी जरूरत नहीं है, और कार्ड रद्द कर दिया जाता है।
राज्यों के अलग-अलग नियम:
हर राज्य में राशन कार्ड रद्द करने के नियम अलग-अलग हैं:
- दिल्ली: 3 महीने तक उपयोग न करने पर कार्ड रद्द।
- उत्तर प्रदेश: 6 महीने तक उपयोग न करने पर कार्ड रद्द।
- बिहार, झारखंड, हरियाणा: 3 महीने तक राशन न लेने पर कार्ड रद्द।
रद्द हुआ राशन कार्ड दोबारा कैसे सक्रिय करें?
रद्द हुआ राशन कार्ड फिर से सक्रिय करने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग में आवेदन करना होता है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। यह सुनिश्चित करें कि राशन कार्ड का नियमित रूप से उपयोग हो, ताकि इसे रद्द होने से बचाया जा सके।
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